
गाजियाबाद. नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicles Act 2019) कानून लागू होने के बाद से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लाखों रुपये के चालान से बचने के लिए बिना दस्तावेज चलने वाले लोग पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग वाहन का पॉल्यूशन और के इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में जुट गए हैं।
बता दें कि देश के कुछ राज्यों को छोड़ करीबन सभी राज्यों में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हाे चुका है। वाहनों के पाॅल्यूशन कराने के लिए जहां प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वाले केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं आरटीओ कार्यालयों पर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। इसी काे देखते हुए आरटीओ गाजियाबाद (RTO Ghaziabad) की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
लोगों की भीड़ को देखते हुए गाजियाबाद RTO कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पहले काउंटर सुबह 10 बजे से केवल दोपहर 2 बजे तक खुलते थे, लेकिन अब 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे।
Driving Licence बनवाने के दौरान ये दस्तावेज जरूर रखें साथ
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने के लिए फॉर्म-9 के साथ एड्रेस प्रूफ के साथ एज प्रूफ की भी आवश्यकता होती है। अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ के रूप में वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पासपोर्ट, के अलावा टेलीफोन, गैस या इलेक्ट्रिसिटी बिल में से एक चीज ले जा सकते हैं। वहीं राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी पे स्लीप भी ले जा सकते हैं।
वहीं एज प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, हाई स्कूल या इंटर की सनद, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या इसके अलावा ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट भी साथ ले जा सकते हैं। इसके साथ ही हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ ले जाएं। इसके अलावा आप आॅनलाइन भी डीएल बनवा सकते हैं।
Published on:
18 Sept 2019 12:00 pm
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