
गाजियाबाद। अब टोल प्लाजा (Toll Plaza) पार करने वाले सभी वाहन चालकों को आने-जाने के टैक्स (Tax) में छूट नहीं मिल पाएगी। यह नियम 15 जनवरी (January) यानी बुधवार से लागू कर दिया गया है। इससे पहले यदि कोई भी वाहन चालक आने-जाने की कैश पर्ची लेता था, तो उसे दोनों तरफ का टोल भरने के लिए कुछ छूट प्राप्त होती थी।
यह कहा डीजीएम ने
15 जनवरी यानी बुधवार रात से सरकार ने यह नियम लागू किया है कि जो भी वाहन चालक टोल पार करने के लिए आने-जाने की कैश में पर्ची लेता है तो उसे अब वह छूट नहीं मिल पाएगी। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बाकाया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजीएम (DGM) मुदित गर्ग ने बताया कि अभी तक जो भी वाहन चालक 24 घंटे की आने-जाने की पर्ची एक साथ कैश देकर लेता था तो उसे छूट मिलती थी। यानी 24 घंटे में आने-जाने वाले वाहन को दोनों तरफ के टोल में छूट मिलती थी। अब सरकार ने यह आदेश पारित किया है कि कोई भी वाहन चालक यदि आने-जाने की टोल की 24 घंटे की पर्ची एक साथ लेता है, तो अब उसे छूट नहीं मिलेगी।
यह है नियम
उन्होंने बताया कि यदि वह वाहन चालक 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है और उसे अपना वाहन टोल पार करने के लिए 24 घंटे में आना जाना होता है, तो ऐसे वाहन चालकों को भी फास्ट टैग (FASTag) ही बनवाना पड़ेगा। उन्हें फास्ट टैग के जरिए ही छूट मिलेगी। गर्ग ने बताया कि अब सभी वाहन चालकों को जल्द से जल्द फास्ट टैग बनवा लेने चाहिए। जिस वाहन पर फास्ट टैग लगा होगा, वह आसानी से टोल पार कर पाएगा। वरना काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब स्थानीय लोगों को भी अपने वाहनों पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य है।
Updated on:
16 Jan 2020 05:11 pm
Published on:
16 Jan 2020 05:10 pm
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