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CNG वाहनों के लिए लागू हुए नए नियम, 26 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई

26 सितंबर से सीएनजी की गाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी, संभागीय परिवहन विभाग ने सीएनजी की गाड़ियों के लिए लागू किए ये नए नियम।

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गाजियाबाद. संभागीय परिवहन विभाग ने सीएनजी की गाड़ियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब गाजियाबाद में वाहनों में सीएनजी किट लगवाने के बाद 26 सितंबर से ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सीएनजी किट लगाने वाले सभी डीलरों को हर सीएनजी सिलेंडर किट की जानकारी भी ऑनलाइन भरनी होगी। बिना ऑनलाइन पंजीकरण के पंजीयन प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन पर सीएनजी चालित वाहन दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी।

संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि 26 सितंबर से वाहनों में सीएनजी किट लगाने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर रजिस्ट्रेशन कराए सीएनजी चालित वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर सीएनजी चालित वाहन दर्ज होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक सीएनजी किट लगाने के बाद मैन्युअल रूप से ही कागजात तैयार किए जाते थे। उसके बाद वाहन स्वामी को ऑनलाइन फीस जमा कर परिवहन कार्यालय में जाकर दस्तावेज तैयार कराने होते थे, लेकिन 25 सितंबर के बाद से ऐसा नहीं होगा।

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विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि नए नियम के तहत सीएनजी किट लगवाने वाले वाहनों के केंद्र पर व परिवहन कार्यालय में लंबित सभी मामलों को 25 सितंबर से मैनुअल ही निस्तारित किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन ही कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पूरी पारदर्शिता रहेगी। इसके अलावा सभी सीएनजी किट लगाने वाले डीलर का स्टॉक की भी जानकारी रहेगी। इस प्रक्रिया के बाद से धोखे से एक गाड़ी की सीएनजी किट या सिलेंडर हटाकर दूसरी गाड़ी में फिट कर बगैर रजिस्ट्रेशन के वाहन नहीं चल पाएगा। इसलिए सीएनजी किट लगवाने वाले सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए 25 सितंबर के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा।

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