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Arms License : हथियारों के शौकीन ध्यान दें… अब नहीं बनवा सकेंगे दूसरा शस्त्र लाइसेंस, जारी हुआ आदेश

Arms License : शस्त्र लाइसेंस को लेकर Ghaziabad DM ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अब पहले से एक शस्त्र लाइसेंस रखने वाले लोग दूसरा शस्त्र लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे।

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गाजियाबाद में अब नहीं बनवा सकेंगे दूसरा शस्त्र लाइसेंस।

Arms License : हथियारों के शौकीनों के लिए जरूरी खबर है। यदि आप एक शस्त्र लाइसेंस (First Arms License) रखते हैं और दूसरा शस्त्र लाइसेंस भी बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस विचार को त्याग दीजिये। अगर नियमानुसार आप दूसरे शस्त्र लाइसेंस (Second Arms License) के लिए आवेदन भी करेंगे तो पुलिस उसकी संस्तुति ही नहीं करेगी। बता दें कि इसको लेकर गाजियाबाद जिलाधिकारी (Ghaziabad DM) राकेश कुमार सिंह की तरफ से एसएसपी मुनिराज जी को एक पत्र प्रेषित किया गया है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पहले से ही एक शस्त्र लाइसेंस रखने वाले किसी व्यक्ति को दूसरे शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर उसकी संस्तुति न की जाए।

गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह के पत्र में लिखा है कि शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदकों के पत्रों की जांच आख्याओं के परीक्षण करने पर पता चला है कि आवेदनकर्ताओं में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनके पास पहले से शस्त्र लाइसेंस है। ऐसे लोगों को भी दूसरे शस्त्र लाइसेंस देने के लिए जांच कर संस्तुति रिपोर्ट उनके कार्यालय भेजी जा रही है।

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वास्तविक आवेदनों पर पड़ रहा प्रभाव

डीएम ने कहा है कि सामान्यत: आत्मरक्षार्थ एक शस्त्र लाइसेंस जरूरी होता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका उन लोगों के आवेदनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिन्हें वास्तव में शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता है।

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संस्तुति से पहले पुलिस करेगी जांच

उन्होंने कहा कि पुलिस नए शस्त्र लाइसेंस के आवेदन की जांच रिपोर्ट बनाते समय यह गहनता से जांच करे कि आवेदनकर्ता के पास पहले से ही शस्त्र लाइसेंस हैं या फिर नहीं है। पुलिस जांच में पहले से ही शस्त्र लाइसेंस की पुष्टि होती है तो दूसरे शस्त्र लाइसेंस की कतई संस्तुति न करें।