
Pet Dogs Registration : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले जो लोगों कुत्ता पालने के शौकीन हैं उनके लिए यह खबर खास है। क्योंकि अब पालतू कुत्ता रखने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Nagar Nigam) अधिनियम के अनुसार, पालतू कुत्ता रखने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत जिन लोगों ने पालतू कुत्ते (Pet Dogs) रखे हुए हैं और उन्होंने समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अब उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लाेगों से 31 मार्च के बाद एक मई तक 500 रुपये अतिरिक्त और उसके बाद प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से लेट फीस यानी जुर्माने (Fine) की वसूली की जाएगी।
नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत पालतू डॉग का डाटा तैयार कराया जा रहा है, ताकि गाजियाबाद नगर निगम को पालतू डॉग रिपोर्ट के अनुसार आगामी योजनाएं बनाने में सुविधा रहे। संबंधित अधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
इस बारे में उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि जिन कुत्ता पालने वाले घरों के द्वारा 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा। उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल 1000 प्रत्येक कुत्ता रहेगा। 31 मार्च के बाद प्रत्येक कुत्ता 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा। वहीं जिन्होंने एक मई तक भी अपने पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से शुल्क बढ़ता रहेगा। इसलिए शहर वासियों से अपील की गई है कि वे अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद नगर निगम में अवश्य कराएं। वहीं जो व्यक्ति अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
उन्होंने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम की तरफ डॉग का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शहर वासियों की उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर सर्च बार में जाकर Ghaziabad Nagar Nigam pet Registration पर क्लिक कर उक्त एप को डाउनलोड कर पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी जानकारी के लिए 7827459535, 8178016949 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
Published on:
23 Feb 2022 05:37 pm
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