
सीएम योगी आदित्यानाथ ने किया तय, ये पटाखे नहीं जलेंगे दिवाली पर
गाजियाबाद। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिवाली पर पटाखे जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट से केवल 2 घंटे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन अभी पटाखे बेचने वाले लोगों को शासन से उनके लिए दिशा-निर्देश आने का इंतजार था।
यह भी पढ़ें:Diwali 2018: दिवाली पर करेंगे ये उपाय तो मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ तौर पर कहा गया था कि दिल्ली-एनसीआर के छोटे शहरों में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की जाए। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के डीएम और कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें त्योहारी सीजन की पूरी तैयारियों को लेकर तमाम तरह के निर्देश दिए गए। हर जिले में त्योहारी सीजन को लेकर की गई तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री ने लिया था। उसी दौरान पटाखों की बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाने की बात भी कही गई थी।
श्रंखलाबद्ध पटाखे और लड़ी की बिक्री पर रहेगी रोक
इसे गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को शासन की तरफ से सचिव भगवान स्वरूप ने नए विस्तृत शासनादेश जारी कर दिए हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि श्रंखलाबद्ध पटाखे और लड़ी की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा शासनादेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थान, अस्पताल नर्सिंग होम और शिक्षण संस्थान से 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे जलाए जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसकी जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट और संबंधित थाना क्षेत्र के एसएचओ की होगी। यानी सभी थाना क्षेत्र में एसएचओ द्वारा ही इस पर नजर बनाए रखनी होगी।
कम विक्रेताओं को मिलेंगे लाइसेंस
उधर जैसे ही शुक्रवार को शासनादेश आया, तभी से पटाखा व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देने लगी। हालांकि, अब भी उन्हें पटाखा बिक्री के लाइसेंस लेने का इंतजार है। शुक्रवार को देर शाम तक लाइसेंस के लिए जिला मुख्यालय पर पटाखा विक्रेताओं की भारी संख्या दिखाई दी। इस बार यह भी तय किया जा रहा है कि लाइसेंस बहुत कम विक्रेताओं को ही जारी किए जाएंगे। जिन्हें लाइसेंस जारी किए जाएंगे, उन्हें सभी मानकों पर खरा उतरना होगा। इस वजह से हर किसी को लाइसेंस आसानी से नहीं मिल पाएगा। एडिएम सिटी हिमांशु कुमार का कहना है कि शासनादेश आ गए हैं। लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
Published on:
03 Nov 2018 09:17 am
बड़ी खबरें
View Allगाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
