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Ghaziabad : दिल्ली से आधे दाम में मिलने वाली शराब की एक बोतल पड़ी पूरे 12 लाख रुपये की, जानें क्या है मामला

Cheap liquor : गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले एक युवक को दिल्ली की सस्ती शराब गाजियाबाद लाना बेहद महंगा पड़ गया है। महज 600 रुपये की बोतल लाने के लिए अब उसे 12 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। अन्यथा उसकी कार को जब्त करते हुए विभाग नीलाम करेगा।
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गाज़ियाबाद

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lokesh verma

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Updated: 4 Jul 2022, 11:58 AM IST

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Cheap liquor in Delhi : गाजियाबाद के एक युवक को दिल्ली में आधे दाम में मिलने वाली शराब की एक बोतल पूरे 12 लाख रुपये की पड़ गई है। इसके साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार इंदिरापुरम का रहने वाला एक युवक अपने दोस्त की ब्रांड नई क्रेटा कार मांगकर ले गया था। जब वह देर शाम तक वापस नहीं लौटा उसके दोस्त को चिंता हुई। जब उसने खोजबीन की तो उसे पता चला कि उसकी कार दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर पकड़ी गई है और युवक को जेल भेज दिया गया है। यह सुनते ही वह सबसे पहले अपनी कार को छुड़ाने पहुंचा। जहां पुलिस ने कहा कि अब उसे कार कीमत के बराबर यानी 12 लाख का जुर्माना भरना होगा, नहीं तो जब्त कार की नीलामी की जाएगी। इस तरह एक शराब की बोतल अब 12 लाख की पड़ती नजर आ रही है।

दरअसल, दिल्ली में शराब पर भारी छूट चल रही है। कहीं एक के साथ एक बोतल फ्री तो कहीं आधी कीमत पर शराब बेची जा रही है। इसी पर लगाम लगाने के लिए गाजियाबाद आबकारी विभाग की तरफ से लगातार सभी बॉर्डर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली से एक बोतल सील पैक शराब लाने वालों के वाहनों को जब्त कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। आबकारी विभाग की कार्रवाई में अब तक 65 से अधिक लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। जबकि दुपहिया के साथ 35 लग्जरी कारों को जब्त किया जा चुका है।

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ये है आबकारी विभाग का नियम

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लगातार सख्ती के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए उनके वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए वाहन को छुड़वाने के लिए नियमानुसार वाहन की कीमत के बराबर जुर्माने की राशि जमा करनी होती है। अन्यथा वाहन को आबकारी विभाग की नीलामी में बेचा जाता है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार, अन्य राज्यों से गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करने पर केवल एक बोतल शराब या बीयर लाई जा सकती है और वह भी सील खुली हुई। सील बंद बोतल लाने पर तस्करी के आरोप में वाहन जब्त करने और जेल भेजने का प्रावधान है।

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'दिल्ली में जाकर शराब पी सकते हैं'

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि गाजियाबाद में सिर्फ उत्तर प्रदेश की शराब या फिर बीयर खरीदकर पी जा सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाकर शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, दिल्ली की शराब यूपी में लाने पर प्रतिबंध है। जांच के दौरान पकड़े जाने पर शराब की तस्करी में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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