
सांकेतिक फोटो
Gonda News: गोंडा जिले में दो गौ आश्रय केंद्रों पर 11 मवेशियों की मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर बेलसर के सहायक विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत पकवान गांव और ताराडीह के ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव समेत 6 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत उमरीेबेगमगंज थाने में केस दर्ज कराया है।
Gonda News: गोंडा जिले में गांव आश्रय केंद्र पर 11 मदेसियों की मौत के मामले में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बेलसर विकासखंड की ग्राम पंचायत पकवान गांव और ताराड़ीह में 8 जनवरी को गौ आश्रय केंद्रों का निरीक्षण किया था। सीबीओ के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही की पुष्टि हुई। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने डीएम को भेजी थी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संरक्षित गौ वंशों की देखभाल के लिए प्रति गोवंश 50 रुपये की दर से भुगतान होने के बावजूद आश्रय स्थल मे भूसा, चारा एंव स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया गया। इसके चलते 11 गोवंशों की जान चली गयी। मृतक गोवंशों के शव के निस्तारण में भी लापरवाही बरती गयी जबकि इनकी देखभाल के लिए तैनात केयर टेकर को भी प्रतिदिन 237 रुपये की दर से भुगतान मिलता है।
जिलाधिकारी ने बेलसर के खंड विकास अधिकारी को दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए थे। डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को एडीओ पंचायत बेलसर रवि मिश्रा ने पकवान गांव के ग्राम प्रधान हरि प्रसाद, पंचायत सचिव विमलेश कुमार व केयर टेकर तथा ताराडीह गांव के प्रधान भागीरथ, सचिव श्याम सुंदर व आश्रय केंद्र के केयर टेकर के खिलाफ उमरीबेगमगंज थाने में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करायी है।
Updated on:
01 Mar 2025 01:47 pm
Published on:
01 Mar 2025 01:46 pm
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