
सांकेतिक फोटो- पत्रिका
Gonda News: गोंडा के मनकापुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने आरोपी फैय्याज उर्फ नक्कन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गोंडा जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश की अदालत ने आरोपी फैय्याज उर्फ नक्कन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर मनकापुर थाने में पॉक्सो समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी फैय्याज उर्फ नक्कन पुत्र मोहर्रम अली, निवासी मिर्जा का पुरवा ऐलनपुर ग्रांट, थाना मनकापुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।
पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत इस मामले की लगातार निगरानी की गई। मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक सुनील मिश्रा, अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल वंदना तथा मनकापुर थाने के पैरोकार ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। इसी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।
गोंडा पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को जल्द और अधिकतम सजा दिलाना है। इसी अभियान के तहत मजबूत साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के कारण इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
Updated on:
03 Aug 2026 07:50 pm
Published on:
03 Aug 2026 07:50 pm
