Gonda News: गोंडा जिले में दहेज मृत्यु के एक मामले में महज 27 महीने में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा की अदालत ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में पुलिस ने साक्ष्य संकलन के साथ 1 जनवरी 2023 को न्यायालय पर आरोप पत्र प्रेषित किया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
Gonda News: गोंडा जिले के परसपुर थाना के गांव जोगिया माझा खालेपुरवा के रहने राजित राम पुत्र नंदलाल गौतम के खिलाफ 9 सितंबर 2022 को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए जान से मार देने किसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए परसपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की विवेचना कर रहे क्षेत्राधिकारी विनय कुमार सिंह ने साक्ष्य संकलन और विवेचनात्मक कार्रवाई के उपरान्त आरोपी के खिलाफ 10 जनवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपर न्यायाधीश राजेश कुमार ने आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 30 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा न कर पाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
अभियोजक अमित पाठक ने बताया कि दहेज मृत्यु के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (ASJ) गोंडा की अदालत ने दहेज मृत्यु के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्रभावी पैरवी और पुलिस की तत्परता से महज 27 महीने के भीतर आरोपी को सजा सुनाई गई है।
Updated on:
13 Jun 2025 01:36 pm
Published on:
13 Jun 2025 01:35 pm