
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी ,कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) ,नेशनल पेंशन स्किम (NPS)तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम(ESIC) के सदस्य नहीं उठा सकते है। इस योजना में शामिल होने वाले श्रमयोगी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
कौन से लोग इस योजना के पात्र
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए छोटे व सीमांत किसान भूमिहीन खेती का काम करने वाले मजदूर,मछुआरे,पशुपालक ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले निर्माण व आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले चमड़े के कारीगर बुनकर भूमिहीन खेतिहर मजदूर मछुआर पशुपाल ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
चमड़े के कारीगर बुनकर रिक्शा चालक शहरों में कूड़ा बीनने दर्जी मोची शामिल हैं। अर्थात ऐसे लोग जिनकी मासिक आय 15000 हजार रुपए से कम हो इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को प्रतिमाह कुछ पैसे जमा करने होंगे। मसलन यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है तो उसे 55 रुपए महीने देने होंगे। इस तरह अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए धन राशि निर्धारित की गई है। इसमें 40 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे।
भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित हो रही योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। पेंशन का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी किसी भी कामन सर्विस सेंटर पर अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक फोटो मोबाइल नंबर ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मानधन योजना में खाता खोलने के बाद लाभार्थी को श्रमिक कार्ड दिया जाएगा। संबंधित खाते में उसे प्रतिमाह अपना अंशदान जमा करना होगा। यह प्रक्रिया उसके 60 वर्ष पूरे होने तक चलती रहेगी।
Published on:
02 Feb 2022 04:42 pm
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