
मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करते BLO सांकेतिक फोटो सोर्स AI
बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। ऐसे मतदाता जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। वह ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके लिए गणना प्रपत्र के साथ 11 पहचान पत्रों में से कोई भी एक पहचान पत्र आपको संलग्न करना होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए क्यूआर कोड जारी किया है। इस कोड को स्कैन करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी गणना प्रपत्र भेज सकते हैं।
बिहार राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को प्रवासी निर्वाचको के मध्य जागरूकता हेतु बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह दीनदयाल ने सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अवधि में बिहार राज्य में पंजीकृत कई मतदाता अस्थाई रूप से राज्य से बाहर रह रहे हैं। वे भी इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो सके इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐप एवं वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की सुविधा प्रदान की गई है।
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 24 जून 2025 तक कुल 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 मतदाताओं में से अब तक 6 करोड़ 99 लाख 92 हजार 926 मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त किया जा चुके हैं। इनमें से 6.85 प्रतिशत मतदाता अभी भी शेष हैं।
बिहार के पंजीकृत मतदाता जो अस्थाई रूप से गोण्डा या किसी अन्य जनपद या राज्य में रह रहे है। वे अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट वीओटीईआरएस डॉट जीओवी डॉट आईएन अथवा ईसीआईएनईटी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अलावा वे प्री फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षर प्रति को व्हाट्सएप, ई-मेल या अन्य माध्यम से बीएलओ तक भेज सकते हैं। या परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं।
1- केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र, 2- एक जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज,3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, 4- पासपोर्ट,
5- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र,6- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र,7- वन अधिकार पत्र,8- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, 9- नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर
10- राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
11- सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
इनमें से कोई भी एक गणना प्रपत्र के साथ-साथ संलग्न किया जा सकता है। यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हो तो दस्तावेज बाद में 25 जुलाई तक अथवा दावा आपत्ति अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित होने हेतु गणना प्रपत्र 25 जुलाई 2025 तक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
Published on:
22 Jul 2025 03:40 pm
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