
हाईकोर्ट
Allahabad High Court SI Recruitment 2021 Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 से बाहर कर दिए गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसके तहत अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी प्रभावित उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जाए। खास बात यह है कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा। जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की थी। लेकिन उनकी स्थिति याचिकाकर्ताओं जैसी ही थी।
यह मामला प्रयागराज, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली, झांसी और अन्य जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी और विजय गौतम सहित अन्य अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि 9027 उपनिरीक्षक पदों पर भर्ती के लिए फरवरी 2021 में विज्ञापन जारी हुआ था। लिखित परीक्षा पास करने के बाद जब अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए पहुंचे तो कई को अचानक धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम उल्लंघन के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया। कई उम्मीदवार डर के कारण परीक्षा दिए बिना ही लौट गए।
याचियों का कहना था कि राज्य सरकार ने नियम-कायदों की अनदेखी कर भर्ती प्रक्रिया चलाई। उन्हें न सुनवाई का मौका दिया गया। और न ही निष्पक्ष जांच कराई गई। हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को गैरकानूनी मानते हुए सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का स्पष्ट आदेश दिया है। जिससे प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है।
Updated on:
4 Sep 2025, 11:01 AM IST
Published on:
4 Sep 2025, 11:01 AM IST
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