
गोरखपुर जिले में एक बार फिर माफियाओं की रंगबाजी शुरू हो गई, ताजा मामला जिले के टॉप 10 माफिया सुधीर सिंह से जुड़ा है। इस पर आरोप है कि बुधवार रात खजनी क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला कर दहशत फैला दिया, यह घटना एक निजी पार्टी के दौरान हुई है जिसमें माफिया अपने गुर्गों के साथ पहुंचा था।
माफिया सुधीर सिंह की दबंगई का पीड़ित अंकुर शाही की तहरीर पर खजनी थाने में सुधीर सिंह, हिमाचल सिंह और एक अज्ञात के विरुद्ध हत्या की कोशिश, धमकी और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस माफिया की तलाश में छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक बेलीपार के कुसमौल गांव निवासी अंकुर शाही ने पुलिस को बताया कि 28 मई की रात उसे किशन जायसवाल के गोदाम पर आयोजित पार्टी में बुलाया गया था। वहां पहुंचते ही पहले से मौजूद माफिया सुधीर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला बोल दिया और बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया।
पार्टी में लोगों ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो सुधीर सिंह ने किसी को भी बीच में न पढ़ने की चेतावनी दी अन्यथा अंजाम भुगतने की भी धमकी दी और साथियों के साथ फरार हो गया। बुरी तरह घायल अंकुर ने डायल 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी।गुरुवार को उसने खजनी थाने में सुधीर सिंह निवासी कालेसर, थाना गीडा ,हिमाचल सिंह निवासी भउआपार, बेलीपार थाना और एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।पीड़ित का आरोप है कि यह हमला चुनावी रंजिश की वजह से हुई है। इस घटना पर SSP राज करन नय्यर ने बताया कि तहरीर के आधार पर माफिया सुधीर व उसके सहयोगियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। अन्य की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद एक बार फिर सुधीर सिंह चर्चा में आ गया है।
सुधीर सिंह गोरखपुर के टॉप-10 माफियाओं की लिस्ट में है। पहले भी उसके खिलाफ 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हाल ही में जून 2024 में सुधीर को गैर-लाइसेंसी असलहा रखने के मामले में दो साल की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, उसकी अरबों की संपत्ति जब्त करने और जिला बदर करने की कार्रवाई भी हो चुकी है।अंकुर शाही की तहरीर के आधार पर खजनी थाना पुलिस मुकदमा संख्या 0195/2025 दर्ज किया। यह मामला बीएनएस 2023 की धारा 109, 351(3), और 352 के तहत पंजीकृत किया गया है।
Published on:
29 May 2025 10:45 pm
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