Ramadan 2019 : रमजान का दिखा चांद, पंद्रह घंटे का होगा हर रोजा
ये है कुवैत का कानून
बता दें कि कुवैत के कानून के मुताबिक, रमजान के दौरान रोजे के समय सार्वजनिक जगह पर खाना-पीना एक अपराध है और इसके लिए अधिकतम एक महीने की जेल या 100 दीनार का जुर्माना हो सकता है। यह नियम मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों वर्गों पर लागू होता है। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों और प्रवासियों को मूल्यों, परंपराओं और रोजा रखने वालों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। अधिकारियों ने रमजान के इस पवित्र मौके पर रिहाईशी इलाकों, मार्केट प्लेस व मस्जिदों के बाहर से रहने वाले भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हटा दिया है। उनका कहना है कि दान और परोपकार रमजान की पहचान है। आगे अधिकारियों ने यह भी कहा कि रमजान के मौके पर किसी भी घटना से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल और मोबाइल सुरक्षा गश्ती दल तैनात किए जाएंगे। जो भी उपवास करने वाले मुसलमानों या इस पवित्र महीने से संबंधित भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि कुवैत तेल संपदा देश है, जहां पर भारी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं।
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