
pm awas yojana condition divyang appeal give bride also guna (फोटो-सोशल मीडिया)
MP News: मध्य प्रदेश के गुना के आरोन में सरकारी योजना की गाइडलाइन एक दिव्यांग के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इसकी वजह से वह अपात्र हो रहा है। अब वह कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहा है। दरअसल दिव्यांग हितग्राही ने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया था जिसमें जांच के बाद उसे अपात्र माना गया है।
हितग्राही को भेजे गए पत्र में नप ने बताया है कि जांच में अविवाहित पाए गए हैं। जबकि योजना के तहत पत्नी का होना जरूरी है। ऐसे में आप यदि तीन दिन में विवाहित होने का साक्ष्य दे सकें तो ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे अन्यथा बाहर हो जाएंगे। खबर के अंत में देखे दिव्यांग पवन का वीडियो।
जानकारी के मुताबिक आरोन के वार्ड 15 निवासी दिव्यांग पवन अहिरवार का नाम दो महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PM Awas Yojana) में स्वीकृत हुआ था। वो कुटीर पाने की तैयारी कर ही रहे थे। इसी दौरान 30 जुलाई को नगर परिषद से नोटिस आ गया। इसमें लिखा था कि आवेदन में पति/पत्नी का नाम दर्ज नहीं है, जांच में आप अविवाहित पाए गए हैं और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सिंगल पात्र नहीं हैं। अगर आपके पास शादी का सबूत है तो तीन दिन में जमा करें, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
मंगलवार को पवन जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को नोटिस दिखाकर बोले साहब । घर चाहिए या दुल्हन? तीन दिन में शादी करना क्या कोई सरकारी योजना है? यह सुनते ही वहां मौजूद लोग हंसी नहीं रोक पाए। पवन ने कहा, अगर शादी के बिना घर नहीं मिलेगा तो सरकार को सीधे 'घर संग दुल्हन योजना' शुरु कर देनी चाहिए। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया।
Updated on:
13 Aug 2025 01:02 pm
Published on:
13 Aug 2025 01:02 pm
