पढ़ें ये खास खबर- अब 31 जुलाई तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, आदेश जारी
कम से कम 25 हजार की होनी चाहिए LED- आदेश
वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस शील नागू ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, याचिकाकर्ता को रेनबसेरा या जिला अस्पताल मुरार में रंगीन एलईडी टीवी लगना होगी। जस्टिस ने अपने आदेश में ये भी कहा कि, एलईडी टीवी की कीमत कम से कम 25,000 रुपए होना भी जरूरी है। एलइडी लगाने के बाद याचिकाकर्ता को उसकी फोटो खींचकर अदालत को दिखाना होगा। इसके बाद ही उससकी जमानत याचिका मंजूर होगी।
पढ़ें ये खास खबर- कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल की जा रही ये खास दवा, सामने आ रहे सकारात्मक नतीजे
पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी इसलिए दी जमानत
याचिकाकर्ता को भादसं की धारा 307 के तहत बड़ौनी जिला दतिया पुलिस ने 18 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने कहा, मामले में आरोप पत्र पिछले महीने दायर किया गया था और इसलिए, उन्हें अब हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, जस्टिस नागू ने उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया है।