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क्या है कांग्रेस विधायक और पूर्व वन मंत्री का विवाद? 24 मार्च को है सुनवाई

MP News : मध्यप्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ में मुकेश मल्होत्रा ने पूर्व वनमंत्री रामनिवास रावत की चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की है।

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Gwalior High Court

Gwalior High Court

MP News : मध्यप्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट(Gwalior High Court) की एकल पीठ में मुकेश मल्होत्रा ने पूर्व वनमंत्री रामनिवास रावत की चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की है। विधायक की ओर से तर्क दिया कि उन्हें याचिका की जो कॉपी दी गई है और कोर्ट में जो कॉपी जमा है, दोनों में अंतर है। इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पूर्व वनमंत्री की ओर से कहा गया कि कॉपी में कोई अंतर नहीं है। दोनों आवेदन पर 24 मार्च को बहस होगी।

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अधिवक्ता बीके शर्मा ने बताया कि पूर्व मंत्री रामनिवास रावत(Ramniwas Rawat) ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा(MLA Mukesh Malhotra) को एक अपराध में 6 महीना व एक में कोर्ट उठने, जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दो अपराधों में चालान पेश होने के बाद आरोप तय हो चुके हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

बीके शर्मा ने आगे बताया कि उपचुनाव के दौरान विधायक मुकेश मल्होत्रा पर दो अपराध और दर्ज हैं, लेकिन सभी अपराधों की चुनाव के शपथ पत्र में जानकारी छुपा ली। शपथ पत्र में सजा की जानकारी नहीं दी है। आरोप तय होने की बात को भी छिपा लिया है। विधायक पर 6 अपराध दर्ज हैं, लेकिन झूठा शपथ पत्र पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन है। इसलिए चुनाव को शून्य किया जाए।