
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदाताओं के घर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप घर पहुंच गई है। इस स्लिप के माध्यम से मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। यह सिर्फ मतदान केंद्र व वोट की जानकारी देने के लिए है। वोटरकार्ड एवं मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किए गए 12 अन्य दस्तावेज के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे।
वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के साथ-साथ आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं केन्द्र सरकार अपने-अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र मान्य किए जाएंगे। पहचान के रूप में बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में शामिल हैं। फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार भी वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
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Updated on:
15 Nov 2023 10:22 am
Published on:
15 Nov 2023 10:19 am
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