
MP high court on Dog bite Case: हाई कोर्ट की युगल पीठ ने शहर में बढ़ रही डॉग बाइट (Dog Bite Case) की घटनाओं पर राज्य शासन व नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि सभी ऐसा हल बताएं, जिससे कुत्तों की आबादी (Dog Population) व काटने की घटनाएं कम हो जाएं। वकीलों से भी कोर्ट ने सुझाव मांगे। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने खुद को समाजसेवी बताते हुए जनहित याचिका दायर की। दोनों याचिकाकर्ताओं को अलापुर की पहाड़ी पर 50-50 पौधे रोपने का आदेश दिया है।
चंद्रप्रकाश जैन व अखिलेश केशरवानी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका (Public interest litigation) दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजा शर्मा ने तर्क दिया कि शहर में डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं। हर उम्र का व्यक्ति कुत्तों की वजह से प्रभावित हुआ है। इनकी आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नगर निगम व राज्य शासन इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही। एक बच्चे के चेहरे को कुत्ते ने बुरी तरह काट दिया। उसके चेहरे पर काफी घाव हुआ।
हर दिन बड़ी संख्या में लोग इंजेक्शन के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉग बाइट के शिकार लोगों का इलाज फ्री किया जाए। क्षतिपूर्ति भी दी जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से सवाल किया कि क्या आपको को भी कभी कुत्ते ने काटा है। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं।
विश्वविद्यालय परिसर का हवाला देते हुए कहा कि जीवाजी विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को कुत्ते ने काट लिया, लेकिन वहां से कुत्ते नहीं भगाए गए। विश्वविद्यालय परिसर में बच्चे, महिला, बुजुर्ग घूमने जाते हैं। एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं और दूसरी तरफ कुत्ते खड़े हैं। यहां भी घटना हो सकती है।
Updated on:
20 Mar 2025, 9:15 AM IST
Published on:
20 Mar 2025, 9:15 AM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.