
MP High Court on Encroachment in Gwalior(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया(प्रतिकात्मक))
MP High Court on Encroachment: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गोसपुरा औद्योगिक क्षेत्र की सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए तीन महीने की मोहलत और दे दी। प्रशासन ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बारिश का सीजन चल रहा है। इस सीजन में अतिक्रमण हटाने में कठिनाई हो सकती है। क्योंकि अतिक्रमणकारियों का विस्थापन करने में मुश्किल होगी। कोर्ट ने शासन का पक्ष सुनने के बाद 3 महीने का समय दे दिया। 27 अक्टूबर को याचिका की फिर से सुनवाई होगी। ज्ञात है कि 74 अतिक्रमण हटाए जाने हैं। धारा 248 के तहत प्रभावितों का पक्ष सुना जा चुका है।
दरअसल प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट इंडस्ट्रीज की ओर से नरेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तर्क दिया है कि गोसपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 80 फीट चौड़ी सड़क है। इस सड़क पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे सड़क संकरी हो गई है। इंडस्ट्रीज में भारी वाहन आते हैं तो अतिक्रमण में फंस जाते हैं। आवाजाही में भारी दिक्कत आती है। 12 साल से अतिक्रमण हटाने का मामला चल रहा था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद तहसीलदार ने 74 लोगों को भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत नोटिस दिए। इनका पक्ष सुना गया।
प्रशासन ने कोर्ट में बताया था कि 1970 में औद्योगिक क्षेत्र को बसाया गया था। क्षेत्र का ले आउट नहीं है, जो मकान बने है, उन्हें 30 से 40 साल हो गए हैं। जिस रिपोर्ट में अतिक्रमण का उल्लेख किया जा रहा है, वह पुरानी है।
याचिकाकर्ता ने औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट पेश किया, जिसमें सड़क की चौड़ाई बताई गई। राजस्व अधिकारियों ने सर्वे किया और 74 अतिक्रमण चिह्नित किए।
Updated on:
12 Aug 2025 04:02 pm
Published on:
12 Aug 2025 04:02 pm
