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एमपी में इन पुलिसकर्मियों की छंटनी शुरू, DGP के फरमान के बाद एक्शन

MP News: ऐसे पुलिसकर्मी जो चार साल से एक ही थाने में पदस्थ हैं। उन्हें अब बदला जाएगा। यह पुलिसकर्मी उसी थाने में दोबारा पदोन्नित होकर ही लौटेंगे। इससे पहले उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। डीजीपी कैलाश मकवाना ने बुधवार को प्रदेश पुलिस के लिए आदेश दिया है।

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MP News (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: ऐसे पुलिसकर्मी जो चार साल से एक ही थाने में पदस्थ हैं। उन्हें अब बदला जाएगा। यह पुलिसकर्मी उसी थाने में दोबारा पदोन्नित होकर ही लौटेंगे। इससे पहले उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। डीजीपी कैलाश मकवाना ने बुधवार को प्रदेश पुलिस के लिए आदेश दिया है। इस फरमान से कई सालों से थानों में जमा पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है। ग्वालियर में तो ऐसे पुलिसकर्मियों की बड़ी तादात है जो सालों से एक ही थानों में जमे हैं। तबादला होने पर भी यह पुलिसकर्मी सिफारिश और जोड़तोड़ कर दोबारा उसी थाने में लौटते रहे हैँ जहां से बदले गए थे। लेकिन अब डीजीपी ने आदेश दिया तो एक थाने और सर्किल में जमा पुलिसकर्मियों की छंटनी शुरू होगी।

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आदेश का पालन नहीं किया जा रहा

डीजीपी कैलाश मकवाना ने आदेश में कहा है थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों(MP Police) के काम को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों को बदला जाएगा। इससे पुलिसकर्मियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी पब्लिक उनके खिलाफ शिकायतों में भी कमी आएगी। डीजीपी मकवाना ने आदेश में यह भी कहा है पुलिस मुख्यालय इससे पहले भी थानों में सिपाही से उपनिरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों की पदस्थापना अवधि के बारे में निर्देश जारी कर चुका है। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

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डीजीपी का फरमान

  • किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना 4 और अधिकतम 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
  • किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को पदस्थापना की अवधि पूरी होने पर उसी पद पर उसी थाने में दोबारा पदस्थ नहीं किया जाए।
  • किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुन: पदस्थापना में कम से कम 3 साल का अंतर जरूरी है।
  • आरक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।