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कलेक्टर का आदेश: इन 4 जगहों पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, लड़ी पर बैन

MP News: पटाखों की गुणवत्ता और ध्वनि स्तर की जांच के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण किया जाएगा।

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के ग्वालियर शहर में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने पटाखों के निर्माण, विक्रय और उपयोग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल आदि संवेदनशील क्षेत्रों से 100 मीटर के दायरे में पटाखों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) का निर्माण, उपयोग और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऑनलाइन पटाखे नहीं खरीद सकते हैं।

पटाखों की गुणवत्ता और ध्वनि स्तर की जांच के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण किया जाएगा। दीपावली से 7 दिन पूर्व और 7 दिन बाद तक कुल 14 दिनों तक पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें एल्यूमिनियम, बेरियम और आयरन जैसे प्रदूषकों का भी विश्लेषण शामिल रहेगा।

मिट्टी के दीपक विक्रेताओं को सभी करों से छूट

दीपावली पर्व पर छोटे व्यवसायियों को राहत देने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मिट्टी के दीपक (दिये) बेचने वाले व्यवसायियों को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा जाएगा, ताकि उन्हें अपनी आजीविका चलाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका अधिकारियों, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मिट्टी के दीपक बेचने वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।