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30 जून को रिटायर होने वालों को भी मिलेगा ‘वेतनवृद्धि’ का लाभ

MP News: कर्मचारी एक जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) के हकदार होंगे।

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: हाईकोर्ट की ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कर्मचारी भी एक जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) के हकदार होंगे। बिजली कंपनी को अपने कर्मचारी का तीन महीने में नया पेंशन भुगतान का आदेश जारी करना होगा।

ये है पूरा मामला

मामला शहजाद खान से जुड़ा है। शहजाद खान 30 जून 2017 को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे। विभाग ने उन्हें एक जुलाई 2017 की वेतनवृद्धि का लाभ देने से मना कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी कि इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अप्रेल 2023 को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा।

हाइकोर्ट ने दिया आदेश

इसके अलावा, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने भी रतनलाल राठौर केस (जुलाई 2023) में यही निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की विशेष अनुमति याचिका को भी जुलाई 2023 में खारिज कर दिया था, जिससे यह मुद्दा अब विवादित नहीं रहा। कंपनी की ओर से दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एम सिद्धराज केस (सितम्बर 2024) में स्थिति स्पष्ट कर दी है। वेतनवृद्धि का प्रभाव केवल 1 मई 2023 से लागू होगा। इसलिए पुरानी पेंशन पर ब्याज और पिछली अवधि का भुगतान नहीं दिया जा सकता। शहजाद के केस में हाईकोर्ट ने यह दिया आदेश दिया।

लिया ये फैसला

-शहजाद खान को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए।

-विभाग तीन महीने के भीतर नया पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी करे।

-यह आदेश सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो 30 जून को रिटायर होते हैं और जिनकी वेतनवृद्धि 1 जुलाई को मिलती है।