
mp election 2023 : विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सभाओं के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में 18 स्थान तय किए गए हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में घाटीगांव, डबरा, भितरवार, पिछोर, आंतरी व चीनौर कस्बों में जगह निर्धारित की गई है। इन स्थानों के लिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर विधिवत प्रक्रिया से अनुमति दी जाएगी, यानी एक ही दिन और एक ही समय के लिए दो राजनीतिक दल या प्रत्याशी की ओर से आवेदन किया जाएगा तो जिसका आवेदन पहले आया होगा उसे अनुमति दी जाएगी। जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत स्थल निर्धारण का आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की तरफ से चुनावी (MP Election 2023) सभा की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बिना पूर्व सूचना निरस्त की जा सकती है मंजूरी...
आदेश में बताया गया है कि अनुमति को बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। सभा के आयोजकों को ध्यान रखना होगा कि किसी विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने वालों से खुद न निपटें बल्कि वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस की मदद लें।
ग्वालियर में यह जगह निर्धारित
- फूलबाग मैैदान क्रमांक-एक, हेमू कालानी चौक, चावड़ी बाजार से सराफा गेट तक, रामलीला मैदान मुरार, बारादरी चौराहा मुरार, सिंहपुर रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर, सदर बाजार मुरार चौराहा विजयराजे सिंधिया कन्या महाविद्याय ग्वालियर की ओर जाने वाले मार्ग पर, एसएएफ मैदान, आई आई आई टी एम. मुरैना लिंक रोड के सामने का मैदान, जीवायएमसी मैदान सनातन धर्म मंदिर रोड, इन्टक मैदान हजीरा व मेला मैदान।
- दहशरा मैदान थाटीपुर, कोटेश्वर मंदिर के पास का मैदान, लाला का बाजार में महारूद्र मण्डल के सामने, सेवानगर पार्क, डीआरपी लाईन, घोसीपुरा रेलवे स्टेशन के पास, सौ फुटा रोड उरवाई गेट व चंदनपुरा पार्क।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थान
- घाटीगांव में मेला मैदान, अनुविभाग डबरा में बस स्टेण्ड, पिछोर में कालिन्दी मेला परिसर, पुरानी कृषि उपज मंडी समिति डबरा का प्रांगण, नवीन कृषि उपज मंडी समिति भितरवार रोड डबरा प्रांगण व कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण पिछोर।
- अनुविभाग भितरवार में बस स्टेण्ड भितरवार, करेरा तिराहा टंकी के पास, स्टेडियम ग्राउण्ड, आंतरी में तहसील चौराहा, चीनोर में कृषि उपज मण्डी मैदान, कृषि उपज मंडी भितरवार व दीनदयाल स्टेडियम भितरवार।
अनुमति देने का अधिकार इनको
- निगम सीमा में सभाओं के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी तथा अनुविभाग ग्वालियर, डबरा व भितरवार में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया।
चुनावी सभा के लिए ऐसे होंगे नियम-कायदे
- चार दिन पहले आवेदन, स्टार प्रचारक की सभा को छूट
- चुनाव सभा की अनुमति के लिए आयोजन की तारीख से अधिकतम चार दिन पहले आवेदन करना होगा। स्टार प्रचारक जो निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित होंगे, उनकी सभाओं के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- सुबह 8 से रात 10 के बीच केवल दो घंटे की अनुमति
- प्रत्येक मैदान पर सभा की अनुमति सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक के लिए ही दी जाएगी। एक सभा दो घंटे से अधिक की नहीं होगी। एक सभा से दूसरी सभा के बीच दो घंटे का अतराल रखा जाएगा। लाउड स्पीकर आदि की अनुमति पृथक से लेनी होगी।
यह भी रखना होगा ध्यान
- किसी भी राजनीतिक दल या उसके प्रत्याशी के स्टार प्रचारक की सभा संबंधित ब्लॉक में निर्धारित घंटों से अलग समय में चाही जाती है तो ऐसी अनुमति के लिये परिवर्तन उसी स्थिति में किया जा सकेगा, जब उस तिथि से 48 घंटे पहले किसी अन्य राजनीतिक दल या प्रत्याशी ने उस स्थान व सयम पर सभा की अनुमति नहीं मांगी होगी।
नुक्कड़ सभाओं के लिए ये व्यवस्था
निर्धारित सभा स्थलों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र अन्य स्थानों पर नुक्कड़ सभा के लिए स्थल चयन से पहले यह ध्यान रखना होगा आयोजन की वजह से किसी भी प्रकार से ट्रैफिक बाधित नहीं होगा।
Updated on:
14 Oct 2023 02:13 pm
Published on:
14 Oct 2023 08:43 am
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