
ग्वालियर. आपने अक्सर पति से परेशान पत्नियों के बारे में सुना होगा लेकिन ग्वालियर में इससे उलट पत्नी से पति के परेशान होने का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी से परेशान होकर कोर्ट में तलाक की गुहार लगाई है। पति पत्नी को तलाक देने में कामयाब भी हो गया लेकिन पत्नी ने हाईकोर्ट में कुटुंब न्यायालय के आदेश को चुनौती दी । जिसके बाद अब मामला हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में है।
ये है मामला..
ग्वालियर की रहने वाली वंदना (बदला हुआ नाम) की शादी करीब 9 साल पहले साल 2012 में भिंड के रहने वाले विनोद (बदला हुआ नाम) के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही पति-पत्नी में मनमुटाव और विवाद होने लगे जो वक्त के साथ बढ़ते गए और शादी के चार साल बाद पति-पत्नी अलग रहने लगे। पत्नी वंदना अपने मायके आ गई जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन बेटे के जन्म के बाद रिश्तों की खटास और बढ़ गई व पति विनोद ने बेटे को अपना मानने से इंकार कर दिया। दूसरी तरफ पत्नी वंदना ने कोर्ट में पति विनोद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और भरण पोषण का मामला दर्ज करा दिया। जिसके बाद पति विनोद ने कुटुंब न्यायालय में तलाक की अर्जी लगा दी और इसी साल सितंबर के महीने में इस बात को साबित कर दिया किया कि वो पत्नी से प्रताड़ित है और तलाक चाहता है जिसके बाद कुटुंब न्यायालय ने तलाक का आदेश दे दिया।
कोर्ट ने कहा- बहुत दिनों बाद देखा पत्नी से परेशान पति
कुटुंब न्यायालय से तलाक मंजूर होने के बाद पत्नी वंदना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पत्नी वंदना का कहना है कि वो पति के साथ रहना चाहती है और पति के लगाए आरोप गलत हैं इसलिए कुटुंब न्यायालय के तलाक के आदेश को निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट ने इस अनोखे मामले को गंभीरता से सुना है। साथ ही बहस के दौरान कहा कि पति से प्रताड़ित पत्नियां बहुत देखी हैं, लेकिन पत्नी से प्रताड़ित पति का केस लंबे समय बाद सामने आया है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जनवरी के महीने में होगी।
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Published on:
26 Nov 2021 07:31 pm
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