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गोलूवाला बस हादसा: दोषी बस चालक को सात साल का कठोर कारावास

-बारह स्कूली बच्चों की गई थी जान -गोलूवाला बस हादसा: स्कूल संचालक भी जुर्माने से दंडित
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हनुमानगढ़

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vikas meel

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Updated: 5 Mar 2018, 9:16 PM IST

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हनुमानगढ़.

जिले के गोलूवाला कस्बे में ट्रक और बाल वाहिनी की भीषण भिड़ंत में 12 स्कूली बच्चों की मौत के प्रकरण में एडीजे कोर्ट द्वितीय ने सोमवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी बस चालक को सात साल के कठोर कारावास से दण्डित किया। उस पर बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। स्कूल संचालक पर भी पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

प्रकरण के अनुसार 30 जुलाई 2013 को गोलूवाला के सरस्वती मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालवाहिनी सुबह करीब पौने सात बजे बच्चों को लेकर स्कूल लौट रही थी। बस को सूरांवाली निवासी हंसराज सुथार चला रहा था। गांव अमरसिंहवाला और सूरांवाली के बीच बस चालक ने आगे चल रही कार को ओवरटेक करना चाहा तो बस सामने से आ रहे ट्रक में जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि छह बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बच्चों को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के सरकारी व निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान छह और बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस और ट्रक चालक फरार हो गए।


27 सीटर बालवाहिनी में 47 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने आगामी आदेशों तक स्कूल के संचालन पर रोक लगा दी। गोलूवाला पुलिस थाने में बस चालक हंसराज सुथार और स्कूल संचालक मदन गोपाल पुत्र अमृतलाल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। इस पर सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय सत्यपाल वर्मा ने बस चालक हंसराज सुथार को भादंसं की धारा 304 पार्ट द्वितीय के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं स्कूल संचालक मदन गोपाल को मोटर व्हीकल एक्ट में दोषी मानते हुए पांच हजार रुपए का जुर्माना ठोका। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह का कारावास भुगतना होगा।

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