
प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - एआई)
Rajasthan Crime: हनुमानगढ़। प्रेम विवाह करने की रंजिश में बहन का सुहाग उजाड़ने के दोषी दो सगे भाइयों सहित पांच जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे प्रथम हनुमानगढ़ दीपक पाराशर ने टाउन थाने के वर्ष 2020 के चर्चित प्रकरण में मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर लोक अभियोजक प्रथम सुमन झोरड़ ने बताया कि हत्या के दोषी रणजीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह व उसके भाई आकाशदीप सिंह उर्फ टैणी, सतनाम सिंह उर्फ संतराम पुत्र जीतराम, लक्ष्मण उर्फ शंभू पुत्र बसंताराम सभी निवासी गांव 10 केएसपी तथा सुरजीत सिंह पुत्र जगसीराराम निवासी गांव मिर्जापुर थेहड़ हाल जोगीवाला, डबवाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सुरजीत सिंह के अलावा शेष चारों को आर्म्स एक्ट में भी सजा सुनाई गई।
प्रकरण के अनुसार जगदीशप्रसाद उर्फ जग्गा जाट निवासी वार्ड झांबर की ढाणी चक 7 एसएसडब्ल्यू ने दस फरवरी 2020 को टाउन थाने रिपोर्ट दी थी कि उसके पुत्र संदीप कुमार ने चक दस केएसपी निवासी गुरमेलसिंह मजहबी की लड़की से प्रेम विवाह किया था।
इसको लेकर गुरमेल सिंह का परिवार उनसे रंजिश रखने लगा । 10 फरवरी को वह अपने पुत्र संदीप और नौकर प्रेम कुमार के साथ खेत में काम कर रहा था। वहां गुरमेल सिंह का बेटा रणजीत सिंह और आकाशदीप उर्फ टैणी सिंह के अलावा 3-4 अन्य हथियारों से लैस होकर आए। आरोपियों ने संदीप पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया । उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया । वहां उसने दम तोड़ दिया ।
मृतक के पिता ने बताया कि अगस्त 2019 में प्रेम विवाह करने के बाद संदीप अपनी पत्नी के साथ कहीं चला गया था । इस संबंध में युवती के परिजनों ने टाउन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी । संदीप अपनी पत्नी के साथ कुछ समय तक अन्यत्र रहा । हत्या से कुछ दिन पहले ही वह गांव आया था ।
Published on:
21 Apr 2026 10:43 am
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