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भाजपा विधायक संगीत सोम एमपी-एमएलए कोर्ट में हुए पेश, हथियार लहराने और धक्का-मुक्की करने का था आरोप

टीएसआई हरमीत सिंह ने आरोप लगाया था कि संगीत सोम तथा अन्य लोगों को जाम न लगाने को मना किया गया था।

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मुजफ्फरनगर. मेरठ की सरधना सीट से भाजपा विधायक संगीत सोम मंगलवार को एक मुकदमे से संबंधित मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश जारी किया था।

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वर्तमान में सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम ने 2009 में सपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। पुलिस के अनुसार संगीत सोम व उनके समर्थकों ने 17 मार्च 2009 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मालवीय चौक पर गाड़ियां खड़ी कर रास्ता जाम कर दिया था। तत्कालीन टीएसआई हरमीत सिंह ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि संगीत सोम ने अन्य लोगों के साथ मिलकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। धारा-144 लागू होने के बावजूद सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर रास्ता जाम किया और लोक सेवक के साथ धक्का-मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डाली। इससे अफरा-तफरी मच गई।

हथियार लहराने पर हिरासत में लिये गए थे सुरक्षा गार्ड

टीएसआई हरमीत सिंह ने आरोप लगाया था कि संगीत सोम तथा अन्य लोगों को जाम न लगाने को मना किया गया था। चालान करने की चेतावनी दी गई तो हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद काफिले में शामिल निजी गार्ड वीरेंद्र सिंह, जयपाल सिंह तथा कम्मोद सिंह को मय असलाह हिरासत में लिया गया था। संगीत सोम फरार हो गए थे।

संगीत सोम व निजी सुरक्षा गार्डों ने कराई थी जमानत

घटना वाले दिन तो संगीत सोम के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों को असलाह का लाइसेंस दिखाने पर छोड़ दिया गया था। लेकिन, मुकदमें में नामजद होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में जाने पर संगीत सोम को कोर्ट से जमानत करानी पड़ी थी। निजी सुरक्षा गार्ड वीरेन्द्र सिंह तथा जयपाल सिंह ने गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। इसके बाद 29 सितंबर 2021 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जिसके उपरांत उन्होंने कोर्ट से 35-35 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर जमानत कराई गई थी।

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