बकाया बिजली बिलों में २५ से लेकर ४० प्रतिशत तक की छूट का लाभ देने के लिए सरकार ने समाधान योजना शुरू की थी, इस योजना के तहत पहले ३१ दिसंबर २०२१ अंतिम तिथि थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर ३१ जनवरी कर दिया है। इसलिए अब तक जिन लोगों ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, वे भी ३१ जनवरी तक पंजीयन कर लाभ ले सकते हैं।
कोरोना काल के बकाया बिलों पर छूट
गत वर्ष 2020 में कोरोना कॉल के दौरान सरकार ने निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं को कोरोना महामारी के दौरान बिजली बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उनके बिलों का भुगतान रोक दिया था। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने समाधान योजना लागू की है। योजना के तहत उपभोक्ता एक मुश्त राशि जमा करते हैं तो उनका 40 प्रतिशत का बिल माफ हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए योजना का लाभ देने के लिए आगामी 31 जनवरी तक पंजीयन की तिथि रखी है। इस दौरान अगर उपभोक्ता पंजीयन नहीं कराते हैं तो उन्हें अगले महीने पूरा बिल जमा करना होगा।
5 हजार उपभोक्ताओं ने नहीं कराया पंजीयन
सरकार द्वारा समाधान योजना का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है, ताकि वे रजिस्ट्रेशन कराकर 60 प्रतिशत राशि जमा कर योजना का लाभ ले सकें, लेकिन उपभोक्ताओं के द्वारा योजना का फायदा उठाने में रुचि नहीं ली जा रही है। कंपनी के मुताबिक बकायादार 62 हजार 28 4 उपभोक्ताओं में से अभी तक 57 हजार 270 लोगों ने ही पंजीयन करवाया है। वहीं इनमें से 14 हजार 699 उपभोक्ताओं द्वारा 2 करोड़ 93 लाख 82 हजार रुपए का बिल जमा कराया है। जबकि उपभोक्ताओं को अभी भी लगभग 16 करोड़ रुपए और जमा कराना है। इसके बाद ही उन्हें समाधान योजना का लाभ मिल पाएगा।
सरकार की छूट का फायदा नहीं मिलेगा
जिले के उपभोक्ताओं को • समाधान योजना का लाभ देने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी रखी गई है। यदि उपभोक्ता उक्त तिथि में पंजीयन नहीं करवाते हैं तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं उन्हें सरकार की छूट का फायदा नहीं मिलेगा। शहर में बकायादारों से बिल वसूलने के लिए निरंतर अभियान चल रहा है।
-उपेंद्र मीणा, जेई, विद्युत वितरण कंपनी, हरदा