
stubble burning: मध्य प्रदेश के हरदा में गेहूं की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने सैटेलाइट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, जिससे नियम तोड़ने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के तहत पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए भारत सरकार की संस्था ICAR सैटेलाइट के जरिए पूरे देश में निगरानी करेगी। कृषि विभाग के उप संचालक जवाहरलाल कास्दे ने बताया कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पंचायत सचिव और कृषि विस्तार अधिकारी संयुक्त रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जरूरत पड़ने पर पुलिस बल की सहायता भी ली जाएगी।
पराली जलाने पर लगने वाला जुर्माना भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया गया है:
कृषि विभाग के अधिकारी पराली जलाने वालों को नोटिस जारी करेंगे। कृषि विस्तार अधिकारी नोटिस की तामील कराएंगे, जबकि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे। सभी नोटिस की सूची अनुविभागीय कृषि अधिकारी को सौंपी जाएगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाने के बजाय वैकल्पिक विधियों का उपयोग करें।
Published on:
07 Mar 2025 01:46 pm
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