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Karnataka Government : डेंगू को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक, नियमों का उल्‍लंघन जेब पर पड़ेगा भारी

Karnataka Government : कर्नाटक सरकार अब पहला राज्य बन गया है जिसने डेंगू का महामारी घोषित कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला डेंगू बुखार और उसके गंभीर रूपों को देखते हुए लिया है। इसे सरकार ने मच्छरों के प्रजनन के विरुद्ध सख्त उपाय लागू करने के लिए नियमों में संशोधन किया है।

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Karnataka Government : कर्नाटक सरकार अब पहला राज्य बन गया है जिसने डेंगू का महामारी घोषित कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला डेंगू बुखार और उसके गंभीर रूपों को देखते हुए लिया है। इसे सरकार ने मच्छरों के प्रजनन के विरुद्ध सख्त उपाय लागू करने के लिए नियमों में संशोधन किया है।

कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने यह फैसला कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 के तहत डेंगू बुखार को इसके गंभीर रूपों सहित अधिकारिक तौर महामारी घोषित किया है। राज्य सरकार (Karnataka Government) ने कर्नाटक महामारी रोग विनियम,2020 में मच्छर जनित बीमारी के प्रसार से निपटने के उपायों को बढ़ाने के लिए संशोधन किया है।

अपनी अधिसूचना में, सरकार (Karnataka Government) ने कहा, कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 (कर्नाटक अधिनियम 26, 2020) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने डेंगू बुखार, जिसमें डेंगू बुखार के गंभीर रूप भी शामिल हैं, को कर्नाटक राज्य में एक महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है।

संशोधित नियम मालिकों, अधिभोगियों, बिल्डरों सहित सभी के लिए

संशोधित नियम विभिन्न स्थानों के मालिकों, निवासियों, निर्माताओं और जनपदीय क्षेत्रों में देखभाल करने वाले व्यक्तियों को मच्छरों की प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रेरणा देते हैं। इन नियमों का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों की संख्या को कम करना और डेंगू बुखार के प्रसार को नियंत्रित करना है।

इन कानूनों को प्रवर्तित करने के लिए, अधिकृत प्रशासक या उसके वरिष्ठ अधिकारी को वे व्यक्ति या संगठनों पर दंड लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है जो मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए सुझाए गए उपायों का निष्कर्ष करनें में विफल रहते हैं।

दंड इस प्रकार हैं:

नगरीय क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन पर 400 रुपये का जुर्माना लागु किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह धनराशि 200 रुपये होगी।

व्यापारिक संस्थानों, कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और खाने के स्थानों के लिए शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

चुनौतीपूर्ण निर्माण स्थलों, छोड़े गए क्षेत्रों और खाली जगहों के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों ही क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा।

डेंगू से बचने के उपाय

डेंगू बुखार से बचने के लिए मच्छरों के काटने से बचना चाहिए।
शरीर को जितना हो सके उतना ढकने वाले कपड़े पहनें।
लोशन या मच्छर भगाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें।
मच्छरों के पनपने के स्थानों को हटाने के लिए कदम उठाएँ।
घर के आस-पास साफ-सफाई रखें। पानी के सभी बर्तनों को ढककर रखें।
हर 7 दिन में फूलदानों और गमलों में पानी को बदले।