मुलताई. आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना अनुमति के वाहनों पर किसी भी पार्टी का झंडा या बैनर लगाकर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता, लेकिन शुक्रवार को एक वाहन जिसमें 9 लोग सवार थे, कांग्रेस का झंडा लगाकर बैतूल की ओर जा रहे थे, जिसे एसएसटी की टीम ने पकड़कर जब अनुमति के दस्तावेज मांगे तो उनके पास दस्तोवज नहीं थे, टीम ने तुरंत ही मामले की सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने तुरंत ही गाड़ी को जब्त कर वाहन मालिक के खिलाफ धारा 188 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। एसएसटी टीम के प्रभारी शंकरलाल नागहिया ने बताया कि वह फारेस्ट नाके पर टीम के साथ तैनात है। शुक्रवार की सुबह 10.30 बजे वाहन क्रमांक एमपी 09 बीसी 8791 पर कांग्रेस के झंडे लगे थे जो बैतूल रोड की ओर जा रहा था। इस वाहन में नानू उर्फ विनोदी पंवार निवासी कामथ सहित 9 लोग सवार थे, जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव पांसे का नामंकन भरवाने बैतूल जा रहे हैं, जब नागहिया ने झंडा लगाने की अनुमति के बारे में पूछा तो इन लोगों के पास झंडा लगाने की अनुमति नहीं थी। एसएसटी टीम ने मामले की सूचना मुलताई पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया। पुलिस ने बताया कि वाहन मालिक के खिलाफ धारा 188 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।