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मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां लॉकडाउन के बीच खुला बाजार, उमड़ी लोगों की भीड़- देखें वीडियो

इटारसी के बाजार में लौटी रौनक, खुशी में सोशल डिस्टेंस का पालन करना भूले लोग
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होशंगाबाद

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poonam soni

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Updated: 26 May 2020, 3:36 PM IST

मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां लॉकडाउन के बीच खुला बाजार, उमड़ी लोगों की भीड़- देखें वीडियो

मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां लॉकडाउन के बीच खुला बाजार, उमड़ी लोगों की भीड़- देखें वीडियो

इटारसी। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में लॉकडाउन के बीच बाजार में दो माह रौनक लौट आई है। मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी। इसी बीच किसी ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया तो कोई भूल गया। इसके पहले होशंगाबाद भी बाजार खोला गया था। इसके बाद प्रशासन ने इटारसी को लेकर निर्णय लिया था। इस बीच कुछ रियायते और हिदायतें भी दी जा रही हैं।

कंटेनमेंट जोन में अभी राहत नहीं
शहर के सातों कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। यहां केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। मेडिकल एमरजेंसी व आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंधित रहेगा।

जानिए क्या करें क्या न करें...
इन पर पाबंदी -
सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टॉरेंट, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम, सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, उपासना स्थल, धार्मिक सभाएं, सामाजिक आयोजन, जुलूस, रैली, धरना, सामूहिक भोज, राजैनतिक, खेलकूद, मनोरंजक कार्यक्रम व सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा।
- शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
- 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग, बीमार, गर्भवती महिलाओं, दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को अत्यावश्यक सेवाओं एवं चिकित्सकीय कारणों के अलावा अपने घरों से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
- सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, तंबाकू, गुटखा का सेवन करना प्रतिबंधित व दंडनीय है।

प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा गैर कंटेनमेंट क्षेत्र में अन्य सभी गतिविधियां निम्र शर्तों के साथ होंगी-
- दुकानों पर ग्राहकों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- दुकानों पर एक बार में पांच से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
- थर्मल स्कैनिक, हाथ धोने का इंतजाम, सैनेटाइजिंग की व्यवस्था।
- फेस मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
- दुकानों कपर दरवाजों के हैंडल सहित सभी सपंर्क में आने वाले स्थलों का सैनेटाइजेशन करना होगा।

इनका कहना है...
मंगलवार से व्यापारी दुकानें खोल सकेंगे। जिसके लिए शासन के आदेशानुसार निर्देशों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
-सतीश राय, एसडीएम इटारसी