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खुलेंगी सिर्फ इन चीजों की दुकानें, इन दुकानों पर जाने से बचें ग्राहक

कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक, सिर्फ अनुमति प्राप्त दुकानों को खोलने के निर्देश हैं। अगर बिना अनुमति कोई दुकान या संस्थान खोलता है तो उसपर सख्त कार्रवाई होगी।

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खुलेंगी सिर्फ इन चीजों की दुकानें, इन दुकानों पर जाने से बचें ग्राहक

इंदौर/ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना को लेकर हालात प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां लगातार संक्रमित मरीजों के मामले सबसे अधिक तेजी से सामने आ रहे हैं। हालांकि, केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में अनलॉक की घोषणा की गई है, जिसके तहत लोगों को घरों से बाहर निकलने और बाज़ारों से खरीदारी करने की बहुत हद तक रियायत दी गई है। जिन दुकानों या बाज़ारों को खोला जाना है, प्रशासन द्वारा उन्हें अनुमति दी गई है। लेकिन देखा जा रहा है कि, कई संक्रमित इलाकों में भी दुकानें खोली गई हैं। ऐसे में कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश जारी किये हैं कि, शहर में सिर्फ वो दुकानें ही खुलेंगी, जिन्हें खोलने की अनुमति प्राप्त है। बिना अनुमति के कोई दुकान या संस्थान खोलता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।

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चुनिंदा विक्रेताओं को मिली अनुमति

गौरतलब है कि कलेक्टर द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से अलग- अलग दुकानों एवं संस्थानों को कार्य करने की अनुमति दी गई है। इनमें अपैरल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी ऑफ इंदौर के चुनिंदा सदस्यों को उनकी यूनिट में कार्य करने की परमीशन दी गई है। इसी तरह होलसेल और फुटकर के चुनिंदा विक्रेताओं को जिले के अंदर या बाहर सामान भेजने के लिए आदेश जारी किये हैं।

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एसडीएम, तहसीलदार करेंगे कार्रवाई

नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र के अंदर दुकानों के बंद करने के समय, दूध वितरण शाम में भी करने एवं मालवाहक वाहनों के समय के संबंध में अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा विभिन्न सामग्रियों को दुकान एवं गोडाउन से निकालकर डिस्पैच करने संबंधी अनुमति, नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र के अंदर मछली विक्रय के संबंध में निर्धारित दुकानों एवं संस्थानों को अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा अगर कोई दुकान या संस्था खुली पाई गईं, तो कलेक्टर द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए समस्त एसडीएम, तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।