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निजी टाउनशिप अवैध घोषित, प्रशासन ने लिया कब्जा, आपका भी तो प्लॉट नहीं था यहां

ग्रीन लैंड शेल्टर्स प्रा.लि. अवैध घोषित, एसडीएम महू को नियुक्त किया प्रबंधक

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Kamal Singh

Jan 04, 2017

collector p narahari declared illegal greenland sh

collector p narahari declared illegal greenland shelters pvt ltd Townshipcollector p narahari declared illegal greenland shelters pvt ltd Township


इंदौर.
प्रदेश में पहली बार मप्र ग्राम पंचायत एवं स्वराज अधिनियम के तहत कलेक्टर ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने निजी टाउनशिप को अवैध घोषित कर अधिग्रहीत कर लिया।

महू एसडीएम संदीप जीआर को प्रबंधक नियुक्त कर ग्रीन लैंड शेल्टर्स प्रा.लि. के कर्ताधर्ता अरविंद बंजारी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश दिए।


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महू स्थित टाउनशिप को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के चलते कलेक्टर पी. नरहरि ने जांच समिति बनाकर रिपोर्ट तलब की थी। जांच कमेटी ने अनुशंसा की कि मप्र ग्राम पंचायत एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 'घ' एवं अधिसूचना की कंडिका 21 के उपनियम 1 के तहत कार्रवाई हो। ग्रीन लैंड शेल्टर्स कंपनी ने मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 61-घ का उल्लंघन किया है।

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सिमरोल थाने में दर्ज हो चुके केस :
तत्कालीन डीआईजी संतोष सिंह के निर्देश पर सिमरोल पुलिस ने टाउनशिप के कर्ताधर्ता बंजारी पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में दो एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर 24 अक्टूबर 2016 को दर्ज हुई, लेकिन बंजारी पुलिस गिरफ्त से अब तक दूर है।


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ये जमीन है प्रोजेक्ट में

3.171 हेक्टेयर : ग्रीन लाइफ पोस्परिटी ग्राम सिमरोल

2.025 हेक्टेयर : ग्रीन लाइफ पोस्परिटी ग्राम सिमरोल

7.661 हेक्टेयर ग्रीन लाइफ पोस्परिटी ग्राम सिमरोल

4.885 हेक्टेयर ग्रीन लाइफ टाउनशिप ग्राम मेंमदी

3.296 हेक्टेयर ग्रीन लाइफ ग्रीन हिल्स ग्राम चिखली

8.634 हेक्टेयर कुल रकबा ग्राम चिखली

13.000 हेक्टेयर कुल रकबा ग्राम खरडाखेड़ा

6.86 हेक्टेयर कुल रकबा ग्रीन लाइफ सिटी ग्राम शिवनगर

11.000 हेक्टेयर कुल रकबा ग्राम पीपल्या लौहार पीडि़तों को दिलाएंगे न्याय


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शिकायत

प्लॉटधारकों ने रजिस्ट्री नहीं करने व कब्जा नहीं देने की शिकायत की थीं।

कार्रवाई

प्रशासन ने ग्रीन लैंड शेल्टर्स प्रा.लि. की टाउनशिप पर लिया कब्जा

आगे क्या

प्रशासन टाउनशिप को लेकर 500 से अधिक शिकायतों का तीन महीने में निराकरण करेगा।


पीडि़तों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी

ग्रीन लैंड शेल्ट्र्स प्रालि की कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है। शिकायतों के आधार पर तीन महीने में पीडि़तों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

-पी. नरहरि, कलेक्टर

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