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इंदौर.
प्रदेश में पहली बार मप्र ग्राम पंचायत एवं स्वराज अधिनियम के तहत कलेक्टर ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने निजी टाउनशिप को अवैध घोषित कर अधिग्रहीत कर लिया।
महू एसडीएम संदीप जीआर को प्रबंधक नियुक्त कर ग्रीन लैंड शेल्टर्स प्रा.लि. के कर्ताधर्ता अरविंद बंजारी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश दिए।
महू स्थित टाउनशिप को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के चलते कलेक्टर पी. नरहरि ने जांच समिति बनाकर रिपोर्ट तलब की थी। जांच कमेटी ने अनुशंसा की कि मप्र ग्राम पंचायत एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 'घ' एवं अधिसूचना की कंडिका 21 के उपनियम 1 के तहत कार्रवाई हो। ग्रीन लैंड शेल्टर्स कंपनी ने मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 61-घ का उल्लंघन किया है।
तत्कालीन डीआईजी संतोष सिंह के निर्देश पर सिमरोल पुलिस ने टाउनशिप के कर्ताधर्ता बंजारी पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में दो एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर 24 अक्टूबर 2016 को दर्ज हुई, लेकिन बंजारी पुलिस गिरफ्त से अब तक दूर है।