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एमपी में कमिश्नर की कड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेता को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया

Anwar Qadri - आरोपी कांग्रेस नेता को पद से हटाया, पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य

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Commissioner disqualifies Anwar Qadri for five years

कमिश्नर ने अनवर कादरी को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया

Anwar Qadri - मध्यप्रदेश में लव जिहाद के एक आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी कांग्रेस नेता को न केवल पद से हटा दिया गया है बल्कि उसे पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया गया है। इंदौर कमिश्नर डॉ. सुदाम खाड़े ने पार्षद अनवर कादरी पर ये कार्रवाई की। उन्होंने सोमवार को नगर निगम इंदौर के कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही धारा-23 के अंतर्गत पांच साल के लिए अयोग्य भी घोषित किया है।

इंदौर के वार्ड क्रमांक 58 के कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप है। इसके लिए विशेष संप्रदाय के युवकों को प्रेरित करने के साथ ही वह उन्हें फंडिग भी करता था।

अनवर कादरी की इस शर्मनाक करतूत को लेकर इंदौर के नागरिकों का आक्रोश उबल पड़ा था। उसके विरोध में शहर में प्रदर्शन भी किए गए। लोगों ने कहा कि अनवर कादरी के इस कृत्य ने शहर में सदभावना को ठेस पहुंचाई और साम्प्रदायिक वातावरण भी बिगाड़ा है। उसके विरूद्ध थाने में एफआईआर भी दर्ज करायी।

नागरिकों की प्रतिक्रिया देख आपराधिक गतिविधियों में शामिल पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने के लिए नगर निगम का सम्मेलन बुलाकर उसके खिलाफ विशेष प्रस्ताव लाया गया था। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े से वार्ड 58 के पार्षद अनवर कादरी को हटाए जाने की मांग की थी।

नगर निगम द्वारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने के पत्र पर संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने भी सख्त रुख दिखाया। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(अ) के तहत कार्रवाई करते हुए कादरी को पद से हटा दिया। अनवर कादरी को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने को कहा गया था पर वह पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ।

आपराधिक और गंभीर धाराओं में 23 प्रकरण

बता दें कि पूर्व में भी पार्षद अनवर कादरी पर जिले के विभिन्न थानों में आपराधिक और गंभीर धाराओं में 23 प्रकरण दर्ज हैं। उसके खिलाफ धारा-323, 506, 392, 324, 25 आर्म्स एक्ट, 302, 307, 452, 341, 427, 64, 64(2)(एम), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित कई अन्य आपराधिक धाराओं में गंभीर केस हैं।