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मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में टीआई बने पुलिस कर्मचारियों का होगा ‘डिमोशन’

High Court's decision: हाईकोर्ट का फैसला: प्रमोशन पाए बड़ी संख्या में टीआइ होंगे प्रभावित

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इंदौर

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Manish Geete

Mar 04, 2024

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अश्विन बक्शी

वर्ष 2021 से अब तक हुई उप निरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक (टीआइ) पद पर पदोन्नति के आदेश को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निरस्त कर दिया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया। सीधी भर्ती के उप निरीक्षकों की वरिष्ठता को परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तारीख जोड़े जाने और नियमों के अनुरूप वरिष्ठता सूची तीन माह में फिर से जारी करने का आदेश जारी किया है।

आदेश के बाद हाल ही में बड़ी संख्या में प्रमोट होकर टीआइ बने उम्मीदवार प्रभावित होंगे। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और प्रणय वर्मा की स्पेशल डबल बेंच ने दोनों पक्षों सुनने के बाद आदेश दिया कि पुलिस विभाग नियमानुसार सूची बनाए। याचिकाकर्ता और ऐसे सभी जो पात्र हैं, उन्हें प्रभार दें।

2021 में निकाला था पदोन्नति विकल्प

पुलिस विभाग के रिक्त पदों के लिए 2021 में सरकार ने पदोन्नति का विकल्प दिया था। इसके तहत पुलिस रेगूलेशन एक्ट में पैरा-72 के तहत कार्यभार देने का नियम था। बाद में इसे संशोधित कर जीओपी बनाई। इसमें पदोन्नति नियमों का पालन नहीं किया गया। इससे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नति में पीछे हो गए थे।