
court : बिना वैरिफिकेशन कैसे करा दी विवाहिता की दूसरी शादी : हाईकोर्ट
court : इंदौर. हाई कोर्ट में अनूठा मामला पहुंचा, जिसमें 19 साल की महिला की 18 दिनों के अंतराल में दो बार शादी हो गई। परिवार के कहने पर पहली शादी की फिर 17 दिन बाद एक युवक से मूसाखेड़ी आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। पहली शादी छिपाकर आर्य समाज मंदिर में की शादी को हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया शून्य घोषित कर दिया। आर्य समाज मंदिर संचालकों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने पूछा- बिना वैरिफिकेशन (पड़ताल) विवाहिता की दूसरी शादी कैसे कराई? साथ ही नोटिस जारी कर 29 मार्च से पहले जवाब पेश करने के आदेश दिए। महिला को भी नारी निकेतन भेजने के आदेश दिए हैं। महिला को 29 मार्च को कोर्ट में बताना होगा कि वह अब किसके साथ रहना चाहती है। एडवोकेट अरुण सिंह चौहान ने बताया, युवती के भाई ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है। रतनखेड़ी क्षेत्र निवासी महिला की 20 जनवरी 2022 को शादी हुई थी। 31 जनवरी को वह बिना बताए ससुराल से गायब हो गई। इसके बाद 7 फरवरी को उसने मूसाखेड़ी आर्य समाज मंदिर में अन्य युवक से शादी कर ली। उसे वापस लाने के लिए भाई ने याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान महिला ने पहले पति सहित माता-पिता के साथ नहीं रहने की बात कही। कोर्ट ने काउंसलिंग के बाद 29 को उसे फिर कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए।
court : 19 वर्षीय महिला को भेजा नारी निकेतन, आर्य समाज को नोटिस
court :- 18 दिन में दो बार कर ली शादी, आर्य समाज मंदिर का विवाह शून्य 29 को महिला को बताना होगा
court :- पहले या दूसरे में से किस पति के साथ रहना चाहती है
Published on:
23 Mar 2022 04:22 pm

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