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Indore News: ड्रोन उड़ाने के लिए भी पास करनी होगी परीक्षा, वरना नहीं मिलेगा लाइसेंस, जानें क्या हैं रूल्स

Indore News: हवाई जहाज के पायलट की तरह ही ड्रॉन उड़ाने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलूरु, हैदराबाद के बाद इंदौर की यूनिवर्सिटी में भी बन सकेंगे ड्रॉन पायलट...रफी मोहम्मद शेख की ये रिपोर्ट..

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Drone training

Indore News: विमान उड़ाने के लिए जिस प्रकार पायलट को लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी प्रकार भारत सरकार ने ड्रोन उड़ाने के लिए भी अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ट्रेनिंग भी जरूरी की गई है। देश के कई शहरों में इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है।

अब शहर में इंदौर फ्लाइंग क्लब देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेगा। इसमें सूक्ष्म और लघु दोनों प्रकार के ड्रोन के लिए ट्रेनिंग और लाइसेंस प्रक्रिया होगी। ट्रेनिंग के बाद ड्रोन चलाने के लिए पायलट के रूप में सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।

यूनिवर्सिटी के खंडवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर में यह कोर्स शुरू होगा। इसकी अवधि सात दिन होगी। इसमें ड्रोन के साथ छोटे खिलौना विमान उड़ाने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदौर फ्लाइंग क्लब इस कोर्स का संचालन करेगा। यूनिवर्सिटी अपने यहां पर क्लब को स्थान देगी। जहां सुबह-शाम दो-दो घंटे की क्लास लगेगी। ड्रोन और छोटे खिलौना विमानों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा।

विद्यार्थियों की आधी फीस माफी की शर्त

इंदौर की ये यूनिवर्सिटी ने एमओयू के लिए डॉ. संजीव टोकेकर, डॉ. अर्चना रांका सहित अन्य सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि वह फ्लाइंग क्लब द्वारा ली जाने वाली फीस में से कोई हिस्सा नहीं लेगी। स्थान देने के बदले यूनिवर्सिटी के यूटीडी के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत से लेकर आधी फीस माफ करने की शर्त रखी गई है, ताकि यूनिवर्सिटी के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कोर्स कर सकें।

अब तक भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलूरु, हैदराबाद जैसे शहरों में ही यह कोर्स होता है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अजय वर्मा के अनुसार, अंतिम शर्तें तय की जा रही हैं। जल्द ही यूनिवर्सिटी और इंदौर फ्लाइंग क्लब के बीच एमओयू किया जाएगा। इससे यूनिवर्सिटी के युवाओं को रोजगार मिलेगा।

ड्रोन उड़ाने के नए नियम

- लाइसेंस लेना होगा। आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा और उसका हाईस्कूल पास होना जरूरी है। अंग्रेजी आनी चाहिए।

- रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमिट और उड़ाने से पहले क्लीयरेंस लेना जरूरी है। इसके लिए डीजीसीए की वेबसाइट पर डिजिटल स्काय नाम से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है।

- डीजीसीए से इम्पोर्ट क्लीयरेंस के अलावा यूआइएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) और यूएओपी (अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट) जारी होगा, वही रिन्युअल भी करेगा।

- यूआइएन के लिए एक हजार और यूएओपी के लिए 25 हजार रुपए फीस लगेगी। यूएओपी 5 साल तक वैध होगा। बाद में रिन्युअल के लिए 10 हजार रुपए फीस देनी होगी।

- प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति रक्षा मंत्रालय देगा। क्लीयरेंस गृह मंत्रालय से मिलेगा। ड्रोन उड़ाने के नियमों का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान है।

- डीजीसीए यूआइएन और यूएओपी निलंबित या रद्द भी कर सकता है।

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