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सास को बंधक बनाने वाली एयर होस्टेस बहू को ‘झटका’

mp news: कोर्ट ने बहू से प्रताड़ित सास को दी बड़ी राहत, एयर होस्टेस बहू को तीन दिन में भरना होगा बांड...।

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mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में जिला न्यायालय ने बहू से प्रताड़ित सास को राहत दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिंदिया पाठक की कोर्ट ने बहू को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक न तो खुद या उसकी ओर से कोई और सास से व्यक्तिगत, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या दूरभाषित माध्यम से संपर्क नहीं करेगा। इसके लिए बहू को तीन दिन बांड भरकर देना होगा। सास के घर पर बहू द्वारा लगाया गया ताला खोलने के लिए भी कोर्ट ने कहा है।

बहू ने सास के घर में लगाया ताला

अभिभाषक आशीष शर्मा ने बताया कि खजराना थाना क्षेत्र निवासी रमा (परिवर्तित नाम) के बेटे ने महू निवासी एयर होस्टेस सारिका (परिवर्तित नाम) से लव मैरिज की थी। शादी के बाद से रमा का बेटा ससुराल में ही रह रहा था। रमा ने 2022 में बेटे-बहू से संबंध खत्म कर लिए थे। कुछ दिन बाद सारिका से विवाद के चलते बेटे ने घर छोड़ दिया था। दोनों का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। बेटे के घर छोड़ने के बाद बहू ने सास को परेशान करना शुरू कर दिया। खजराना पुलिस ने पारिवारिक विवाद कहकर रमा की शिकायत दर्ज नहीं की।

तीन दिन में भरना होगा बांड

पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज न किए जाने के बाद फरियादी रमा ने जिला न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। इसके लंबित रहने के दौरान 6 अगस्त 2025 को बहू, अपनी मां और एक अन्य व्यक्ति के साथ रमा के घर पहुंची और उन्हें घर से निकालकर ताला लगा दिया। परेशान फरियादी रमा ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान घर में बहू के द्वारा ताला लगाए जाने की बात बताई जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए एयर होस्टेस बहू को घर का ताला खोलने और तीन दिन में बांड भरने के लिए कहा है।