15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

FASTag का नया नियम लागू, गलती की तो देना पड़ेगा ‘डबल टोल’

Fastag New Rules: फास्टैग को लेकर नए नियम आज से लागू हो चुके हैं। नए नियम के अनुसार, फास्टैग भुगतान में देरी पर कट सकता है डबल टोल.....

less than 1 minute read
Google source verification
FASTag rule

FASTag rule

Fastag New Rules: अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो उसका रिचार्ज टोल से गुजरने के 60 मिनट पहले करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो टोल से गुजरने के 10 मिनट बाद भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें भी चूके तो दोगुना टोल शुल्क देना पड़ेगा। एनएचएआइ ने यह व्यवस्था बीते सोमवार से लागू कर दी है।

अगर वाहन के फास्टैग में बैलेंस कम है और टोल ज्यादा चुकाना है तो बैलेंस जीरो हो जाता है। इससे वाहन टोल से गुजर जाता है और टोल राशि कट जाती है। बैलेंस माइनस हो जाता है और अगली बार रिचार्ज कराने पर माइनस राशि काट ली जाती है। अब टोल से पहुंचने के 60 मिनट पहले रिचार्ज कराना होगा। नहीं कर पाए तो टोल से गुजरने के 10 मिनट बाद करा सकते हैं। इससे डबल टोल नहीं लगेगा।

ये भी पढ़ें: ‘थार’ दो तभी बारात लेकर आऊंगा…’ दुल्हन करती रही इंतजार, अब लेगी बदला !

60 मिनट में अपडेट

एनएचएआइ के अधिकारियों के अनुसार, फास्टैग का पैसा ट्रांसफर होने में 60 मिनट लगते हैं। पैसा अपडेट होने के पहले टोल पर पहुंचे वाहन का बैलेंस शो नहीं होता है। एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमेश बांझल का कहना है कि व्यवस्था टोल से आवाजाही व वसूली को आसान बनाने के लिए की गई है।