
MP High Court
MP High Court: शहर को गंदा करने वाले होर्डिंग्स पर हाई कोर्ट (MP High Court) ने सख्त आदेश दिए हैं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट ने कहा, नेताओं को बधाई, राजनीतिक दलों के आयोजनों व अन्य होर्डिंग्स लगाने के लिए कलेक्टर की इजाजत जरूरी है। 1 नवंबर 2019 को जारी प्रमुख सचिव के इस आदेश का पालन करें।
कोई बिना इजाजत के यूनिपोल पर होर्डिंग्स लगाता है तो सूचना मिलने के 24 घंटे में कार्रवाई की जानी चाहिए। आउटडोर मीडिया कंपनी ने देेवास नगर निगम के खिलाफ याचिका लगाई थी। शिकायत थी कि निगम से अनुमति लेकर उसने यूनिपोल लगाए। इस पर जबरन अन्य लोग विज्ञापन लगा देते हैं। शिकायत पर भी निगम कार्रवाई नहीं करता।
सुनवाई में नगर निगम पक्ष रखते हुए कहा कि चूंकि यूनिपोल का टेंडर होने के बाद उसकी जिम्मेदारी संबंधित एड एजेंसी की होती है। ऐसे में वे उस पर लगे विज्ञापन को नहीं हटा सकते हैं। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया।
Updated on:
23 Mar 2025 10:23 am
Published on:
23 Mar 2025 10:23 am
