
इंदौर। अब दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी मध्यप्रदेश में राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (state engineering services) दे सकेंगे। मप्र हाईकोर्ट ने अहम फैसले में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को मप्र राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस एसए धर्माधिकारी व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने सभी संबंधितों को समान अवसर देने के निर्देश दिए। इस बीच मप्र लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने साफ कर दिया कि अब एमपी पीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी हिस्सा ले सकेंगे।
पीएससी ने परीक्षा के आवेदन के लिए मध्यप्रदेश में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म कर दी। एमपी-पीएससी के परीक्षा नियंत्रक डॉ. रवींद्र पंचभाई ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद 22 मई को होने वाली स्टेट इंजीनियरिंग और डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी। बाद में नई तारीख का ऐलान होगा।
वेबसाइट में संशोधन करने के आदेश
इससे पहले कोर्ट ने एमपी-पीएससी को निर्देश दिए कि वेबसाइट में संशोधन करें, ताकि बाहरी उम्मीदवार फॉर्म भर सकें। जरूरत होने पर फॉर्म भरने के लिए नई तारीख घोषित कर 7 दिनों का समय दें। इसके बाद परीक्षा की नई तारीख तय करें। राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब-तलब भी किया।
ये था मामला
उप्र के गौतम बुद्ध नगर के शीलेन्द्र सिंह व आजमगढ़ के वैभव कुमार सिंह ने याचिका दायर की थी। अधिवक्ता आदित्य सांघी ने कोर्ट को बताया कि एमपी-पीएससी 22 मई को राज्य अभियांत्रिकी सेवा ( स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज) परीक्षा 2021 आयोजित कर रहा है। इसमें याचिकाकर्ता को योग्यता होने के बावजूद मप्र के मूल नागरिक न होने से परीक्षा में शामिल नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया।
Updated on:
19 May 2022 02:29 pm
Published on:
19 May 2022 02:28 pm
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