इंदौर

PM और RSS कार्टून विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर में

PM and RSS cartoon controversy: इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने 2021 में बनाया था पीएम मोदी और आरएसएस पर कथित आपत्तिजनक कार्टून, एमपी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती... SC ने लगाई फटकार, सुनवाई थोड़ी देर में...

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Jul 15, 2025
PM and RSS Cartoon Controversy: सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं राहत की उम्मीद, फंस सकते हैं इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय.

PM and RSS cartoon controversy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर कथित आपत्तिजनक कार्टून बनाने के मामले (PM and RSS cartoon controversy) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय (Cartoonist Hemant Malviya) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, कुछ कार्टूनिस्ट और स्टैंड-अप कॉमेडियन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट मालवीय का आचरण भड़काऊ और अपरिपक्व था।

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हाईकोर्ट ने किया था जमानत से इनकार, तो SC पहुंचा था मामला

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ मालवीय की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें फेसबुक पर पोस्ट कार्टून के मामले में अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया गया था। शीर्ष कोर्ट की पीठ ने कहा, आप (याचिकाकर्ता) यह सब क्यों करते हैं? कार्टूनिस्ट की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने पोस्ट हटाने और यह बयान देने पर सहमति जताई कि वह आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं करते।

जब पीठ को बताया गया कि कार्टूनिस्ट की उम्र 50 साल से ज्यादा है तो जस्टिस धूलिया ने कहा, अब भी कोई परिपक्वता नहीं है। हम मानते हैं कि यह (कार्टून) भडक़ाऊ है। हम इस मामले में चाहे जो भी फैसला करें, लेकिन यह निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है।

2021 में बनाया था कार्टून, सुनवाई आज

मालवीय ने कार्टून 2021 में बनाया था। इसमें कोविड टीकों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए थे। एक फेसबुक यूजर ने मई 2025 में सरकार के जाति जनगणना के फैसले के संदर्भ में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ इसका दोबारा इस्तेमाल किया था। मालवीय ने इस पोस्ट को फिर से शेयर किया और टिप्पणियों का समर्थन किया। इसके कारण उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। कोर्ट अब इस मामले में आज 15 जुलाई मंगलवार को सुनवाई करेगी।

Updated on:
15 Jul 2025 12:46 pm
Published on:
15 Jul 2025 11:33 am
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