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अनूप मंडल के खिलाफ दायर जनहित याचिका वापस ली गई, न्याय क्षेत्र नहीं होना बना कारण

- जैन समाज के खिलाफ आपत्ति और भ्रामक जानकारी फैलाने का मामला
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अनूप मंडल के खिलाफ दायर जनहित याचिका वापस ली गई, न्याय क्षेत्र नहीं होना बना कारण

अनूप मंडल के खिलाफ दायर जनहित याचिका वापस ली गई, न्याय क्षेत्र नहीं होना बना कारण

इंदौर. सिरोही (राजस्थान) के अनूप मंडल द्वारा जैन समाज को लेकर फैलाई जा रही आपत्तिजनक और भ्रामक जानकारी के खिलाफ दायर जनहित याचिका बुधवार को वापस ले ली गई है। मामला राजस्थान से जुड़ा होने के चलते इंदौर हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में नहीं आने का मुद्दा उठने पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। याचिका वापस नहीं ली जाती तो उसे खारिज कर दिया जाता। अनूप मंडल, उनकी पुस्तक जगत हितकार्णी सहित उनकी सभी बेवसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। बुधवार को जस्टिस सुजोय पॉल और जस्टिस अनिल वर्मा की युगल पीठ में करीब 15 मिनट तक याचिका पर सुनवाई हुई। मंडल के खिलाफ जुलाई में पूर्ण अभ्युदय संगठन के करीब 1 हजार सदस्यों ने सिरोही जाकरा प्रदर्शन भी किया था और जैन समाज के खिलाफ फैलाई जा रही जानकारी को लेकर माफी मांगने की मांग की थी। इस मुद्दे पर एडवोकेट पूर्वा जैन, पूर्ण अभ्युदय संगठन के स्वप्निल कोठारी, रोहित जैन और अंशुल जैन ने यह जनहित याचिका दायर की थी। एडवोकेट आयुष जैन ने बुधवार को याचिका पर पैरवी की।