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सोनम रघुवंशी के दो मददगारों को मिली जमानत, राजा रघुवंशी हत्याकांड में सामने आया बड़ा अपडेट

Sonam Raghuvansh - इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।

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Two aides of Sonam Raghuvanshi will be released from jail in Raja Raghuvanshi murder case

Two aides of Sonam Raghuvanshi will be released from jail in Raja Raghuvanshi murder case- image patrika

Sonam Raghuvansh - इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी के दो मददगारों को खासी राहत मिली है। कोर्ट ने इन दो आरोपियों को ​जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार शिलांग कोर्ट ने आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और गार्ड बलबीर अहिरवार को जमानत दे दी है। आरोपी लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलवीर शिलांग जेल में ही बंद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीकेके मिहसिल्ल की कोर्ट ने जमानत दे दी।

फ्लैट आरोपी लोकेंद्र तोमर का

राजा रघुवंशी की हत्या आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी के खिलाफ साक्ष्य जुटाने शिलांग पुलिस ने इंदौर में खूब सर्चिंग की थी। शिलांग एसआईटी की टीम देवास नाका के उस फ्लैट में पहुंची थी जहां राजा की हत्या के बाद सोनम कुछ दिनों तक रुकी थी। यह फ्लैट आरोपी लोकेंद्र तोमर का है जिसे उसने ब्रोकर शिलोम जेस्म को किराए पर दिया था। गार्ड बलवीर भी इसी सोसायटी में पदस्थ था। लोकेंद्र तोमर, शिलोम जेम्स और गार्ड बलवीर पर राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में साक्ष्य छुपाने के आरोप हैं।

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सोनम रघुवंशी ने फ्लैट 7 जून को छोड़ दिया था

बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने यह फ्लैट 7 जून को छोड़ दिया था। शिलांग पुलिस के मुताबिक पति राजा की हत्या के बाद वह इंदौर आ गई थी और कुछ दिन तक राज कुशवाह के घर ही रुकी। फिर देवास नाका के फ्लैट में चली गई जिसे विशाल ने किराए से लिया था।

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कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी नवविवाहित पत्नी सोनम के साथ इंदौर से 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हु​ए थे। मेघालय के शिलांग में 23 मई को राजा की हत्या हो गई थी जिसका आरोप सोनम पर लगा है। 2 जून को राजा की लाश मिलने के करीब एक सप्ताह बाद सभी आरोपियों सहित सोनम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से मामले के सभी 8 आरोपी शिलांग जेल में बंद हैं।

राजा रघुवंशी हत्याकांड के दोनों सह-आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीकेके मिहसिल्ल की कोर्ट ने जमानत दे दी।

शिलांग कोर्ट में सरकारी वकील तुषार चंदा ने बताया कि दोनों आरोपियों की हत्या में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई गई है। फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर ने सोनम रघुवंशी को केवल शरण और सुरक्षा ही दी थी। दोनों के खिलाफ जमानती धाराएं ही दर्ज हैं। ऐसे में कोर्ट ने लोकेंद्रसिंह तोमर और गार्ड बलवीर अहिरवार को जमानत दे दी।