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मिलेगी सजा ए मौत, उम्र कैद, 7 साल की कैद या छूट जाएगी सोनम रघुवंशी!

Sonam Raghuwanshi- इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय की सोहरा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।

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What is the maximum punishment that Sonam Raghuvanshi can get

What is the maximum punishment that Sonam Raghuvanshi can get

Sonam Raghuwanshi- इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय की सोहरा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने कोर्ट में शनिवार को चार्जशीट पेश की। करीब 800 पेज की इस चार्जशीट में पत्नी सोनम रघुवंशी को पति राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच में यह साबित हुआ कि अपने प्रेमी राज कुशवाह व तीन अन्य दोस्तों आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी के साथ मिलकर सोनम ने इस काम को अंजाम दिया। इन पांचों के अलावा तीन अन्य आरोपियों प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर पर सबूत नष्ट करने और छिपाने के आरोप हैं। चार्जशीट प्रस्तुत करते ही सोनम रघुवंशी के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने उसपर जो धाराएं लगाई हैं उनके अंतर्गत आरोप साबित होने पर सोनम को अधिकतम यानि मौत की सजा भी मिल सकती है। कोर्ट में केस चलने पर पर्याप्त सबूतों के अभाव में वह बरी भी हो सकती है।

सोहरा पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की है उसमें सोनम रघुवंशी व राज कुशवाहा के प्रेम संबंधों की पुष्टि की गई है। पुलिस का कहना है कि राज और सोनम ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची।

चार्जशीट में सोहरा पुलिस ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा सहित पांचों मुख्य आरोपियों पर राजा रघुवंशी की हत्या करने, सबूत छिपाने और षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं। सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) , 238(ए) और 61(2) (षड्यंत्र) के तहत केस दर्ज किया गया है। शेष तीन आरोपियों शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर पर सबूत नष्ट करने का केस है।

चार्जशीट में लगी धाराओं से कितनी सजा हो सकती है

चार्जशीट पेश होते ही सोनम रघुवंशी फिर सुर्खियों में आ गई है। उसे सजा मिलेगी या वह इस मामले में छूट जाएगी, इसपर चर्चा चल रही है। सोनम रघुवंशी पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है उनमें दोषी पाए जाने पर उसे सजा ए मौत भी हो सकती है।

धारा 103(1) सजा ए मौत या उम्र कैद, आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है
धारा 238(ए) मौत की सजा होने के लायक अपराध होने पर 7 साल की कैद

सोनम रघुवंशी को सजा मिलेगी या नहीं, यह कोर्ट तय करेगा। हालांकि पुलिस का दावा है कि उनका केस इतना पुख्ता है कि हर हाल में सोनम, राज व अन्य आरोपियों को सजा मिलना तय है। सोहरा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास केस के डिजिटल प्रूफ, लोकेशन, गवाहों के बयान और मौके के प्राप्त पर्याप्त सबूत हैं। चार्जशीट में शामिल ये सबूत सोनम रघुवंशी को सजा दिलाने के आधार बनेंगे।

ये है पूरा केस

इंदौर के राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ 21 मई को हनीमून मनाने शिलांग गए थे। सोहरा से नवदंपत्ति लापता हो गए। पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों ने 2 जून को वेई सावडोंग, सोहरा की गहरी खाई से राजा का शव बरामद किया। 7 दिन बाद यानि 9 जून को यूपी से राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि पत्नी सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाह के साथ मिलकर राजा की हत्या की। वह राज से प्यार करती थी इसलिए राजा को रास्ते से हटाने के लिए हनीमून के बहाने उसे सोहरा ले गई। वहां राज के दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी ने राजा की हत्या कर शव खाई में फेंक दिया। पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जोकि अभी जेल में हैं। बाद में पुलिस ने सबूत छिपाने और नष्ट करने के आरोप में प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर को भी गिरफ्तार किया जोकि फिलहाल जमानत पर हैं।