
इंदौर। परिवहन विभाग सभी काम ऑनलाइन कर रहा है। घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा के बाद अब पुराने समय में डायरी पर बने लाइसेंस को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अंतिम तारीख 12 मार्च निर्धारित की है। इसके बाद डायरी वाले लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।
इसी के तहत घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन का भी काम हो रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए। 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग इंट्री की लिंक खुली रहेगी, इसके बाद ये सुविधा बंद हो जाएगी।
2002 के पहले डायरी पर बने लाइसेंस
एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि 2002 के पहले के सभी लाइसेंस ऑफलाइन बने हैं। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। इनकी वैधता 20 साल होती है। ऐसे लाइसेंस के रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन के आवेदन आते हैं।
ऑनलाइन नहीं तो नया बनवाना होगा
ड्राइविंग लाइसेंस की सभी प्रक्रिया अब सारथी पोर्टल से होना है। ऐसे में डाटा का ऑनलाइन होना जरूरी है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल पर कराएं अन्यथा उनके लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन नहीं हो सकेगा। उन्हें नए सिरे से लाइसेंस बनवाना होगा।
Updated on:
23 Feb 2022 11:27 am
Published on:
22 Feb 2022 04:27 pm
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