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लूट के बाद हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा, दरिंदगी पर 20 वर्ष का कारावास

लूट के बाद हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा, दरिंदगी पर 20 वर्ष का कारावास  
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जबलपुर. जिला अदालत के न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने हत्या व लूट के आरोपी जबलपुर निवासी राजेंद्र मालवीय का दोष सिद्ध पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर अदालत ने एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने बताया कि 12 जून, 2018 को ओमती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सफातुल्लाह की हत्या लूट के इरादे से आरोपी ने की थी। सफातुल्लाह स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त संचालक के पद पर कार्यरत थे। आरोपी ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा था कि वह बिजली विभाग से आया है। दरवाजा खोलने पर उसने चाकू की नोक पर लूट को अंजाम दिया। सफातुल्लाह ने उसका चेहरा देख लिया था। इस कारण उसने उनका गला रेत दिया।

Court जिला अदालत का निर्णय, 2018 का मामला

जिला अदालत की विशेष अदालत ने नाबालिग से दरिंदगी के मामले में आरोपी जबलपुर निवासी करन चौधरी उर्फ बंबू का दोष सिद्ध पाया। उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीड़ित को दो लाख रुपए प्रतिकर राशि मुहैया कराने के निर्देश दिए। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने बताया कि 14 दिसंबर 2022 को पीड़ित की मां ने रांझी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित 13 दिसंबर की रात से गायब थी। आरोपी नाबालिग को अपनी बहन के घर ले गया था। वहां उससे दरिंदगी की।